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 देहरादून:

 


 

मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी ने अवगत कराया है कि शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि पेंशनरों को मोबाईल न0 7044534165 एवं 8609657519 सें काॅल प्राप्त हो रही हैं तथा टेªजरी का कार्मिक बताकर जीवन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में पेंशनरों का डेटा मांगा जा रहा है। 


उक्त के क्रम में मुख्य कोषाधिकारी ने अवगत कराया  है कि कोषागार देहरादून से जीवन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में किसी भी पेंशनर को दूरभाष से काॅल कर कोई विवरण नहीं मांगा जा रहा है यदि किसी के पास इस  प्रकार की कोई काॅल प्राप्त हो रही हैं तो किसी से अपना डाॅटा साझा न करें तथा इसकी सूचना कोषागार तथा नजदीकी साइबर थाने को दें ताकि साईबर ठगी से बचा जा सके।    


जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलिप सिंह कुंवर की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट परिसर में दीपावली पर्व 2022 के अवसर पर अतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने के संबंध में व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाईसेंस निर्गत करते समय सुरक्षा के दृष्टिगत मानकोें का पूर्ण परिपाल करावाने तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्था बनाने  के निर्देश दिए। उन्होंने उपाधीक्षक अग्निशमन को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा के दृष्टिगत बताये जाने वाली सभी जानकारी की पम्पलेट बनाकर सम्बन्धित पटलों को उपलब्ध करायेंगे तथा सम्बन्धित पटल लाईसेंस के साथ पम्पलेट भी अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। 

 

 साथ ही उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस एवं फायर व व्यापरियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए पटाखों की दुकानों के लिए लाईसेंस देना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गयी। 

जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के नगर मजिस्टेªट/ उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मजिस्टेªट को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्ति होने के उपरान्त ही दुकानों का लाईसेंस निर्गत करें और ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाईसेंस दें जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके। साथ ही पटाखों की दुकनों के  आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो।

 दुकानों पर फायर सुरक्षा के उपकरण एवं सामग्री हो तथा, जहां पर दुकान हेतु लाईसेंस आंवटित किया जिा रहा है वह  तंग स्थान ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चैक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, (हनुमान चैक तक), हनुमान चैक -झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार-बैण्ड बाजार तक, आनन्द चैक से लक्ष्मण चैक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चैक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र), के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र/गलियां जहां अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पंहुच सकता हो आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे। इन क्षेत्रों में दुकान लगी हुई पाये जाने पर  सम्बन्धित के विरूद्ध जुर्माने के साथ ही सामग्री जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किये जायेंगे उन मुख्य, अन्य स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था एवं फायर सुरक्षा हेतु प्रबन्ध किये जाएं।  उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान हेतु अस्थायी लाईसेंस के आवेदन की तिथि होगी तथा 20 से 25 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी। व्यापार मण्डल की ओर से लाईसेंस शुल्क 700 रू0 रखने की सहमति दी गई।
जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलिप सिंह कुंवर ने संयुक्त बैठक में व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि आतिशवाजी विक्री हेतु सिंगल विडों सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाईसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। 

उन्होंने सभी व्यापारियों को अतिशवाजी की विक्री हेतु निर्धारित स्थल पर आंवटित क्षेत्र के लिए चार्ज भी देना होगा। साथ धन्तेरस से दिवाली तक शहर के मुख्य बाजारोें पुलिस गश्त करती रहेगी। यदि  किसी सर्राफा व्यापारी को अपने धन को सुरक्षित स्थान तक पहुचानें की आवश्यकता है वे पुलिस प्रशासन को अवगत करायें ताकि सुरक्षा हेतु गार्ड उपलब्ध कराये जा सके। इस अवसर पर अगले वर्ष से आतिशवाजी हेतु प्रशासन एवं पुलिस द्वारा निर्धारित स्थान पर ही आतिशवाजी की दुकानें लगाये जाने का शपथ पत्र व्यापारियों की ओर से प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया। 

 बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों से दुकानों पर एवं दुकानों के बाहर सुरक्षा के दृष्टिगत लगाये गए सीसीटीवी कैमरों का चैक कर ताकि वह ठीक काम कर रहे हैं अन्यथा नहीं। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों से सुरक्षा के दृष्टिगत सहयोग करने की अपेक्षा की,  जिस पर व्यापारियों पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उपाधीक्षक के  फायर के अधिकारियों को व्यापारियों के साथ बैठक कर फायर मानकों की जानकारी देते हुए व्यापारियों को फायर सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशिक्षित भी किया जाए। 


इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ एस के बरनवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, नगर मजिस्टेªट कुश्म चैहान, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेन्द्र सिंह खाती, लोनिव से डी.सी नोटियाल, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, सहित व्यापार मण्डल के अध्यक्ष  विपिन नागलिया, सुनिल मैसोन, पंकन मैसोन,  व्यापारी मनोज कुमार गुप्ता, जुगल किशोर, संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे तथा उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, तहसीलदार विकासनगर व डोईवाला सहित जल संस्थान, विद्युत, नगर निगम सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

 

जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में  NCORD     जनपद स्तरीय बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने पौस्त/खस-खस खेती से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई जिस पर  जिला आबकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि समस्त आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त आख्या प्राप्त के अनुसार उनके क्षेत्रान्तर्गत पौस्त / खस-खस की खेती से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है तथा एन०डी०पी०एस० एक्ट 1985 में वर्णित प्राविधानों/नियमों के अन्तर्गत पकड़े गये अभियोगों से जब्त किये गये मादक पदार्थों में वर्णित पंजीकृत अभियोगों की संख्या शून्य है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए जनपद किसी प्रकार की प्रतिबन्धित खेती न हो इसके लिए उन्होंने रेखीय विभाग के अधिकारी कार्मिकों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने तथा लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी राजीव चैहान, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 मनोज कुमार उप्रेती, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

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