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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त ,2024 को  एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इस  पेंशन की मंजूरी से लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है खासतौर से उनको जिनकी पेंशन बहुत कम थी,जिसमे गुजारा भी मुश्किल लग रहा था। इसी संबंध में कर्म चारी न्यायालय भी पंहुच गए थे।

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एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सुनिश्चित पेंशन:


 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।


सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: 


कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।


सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: 


न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।

महंगाई सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

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