सिविल जज डोईवाला श्रीमती मीनाक्षी दुबे द्वारा बच्चों को दी गई कानूनी जानकारियां
आज दिनांक 15/12/2023 को GIC भानियावाला/डोईवाला में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डोईवाला श्रीमती मीनाक्षी दुबे जी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डोईवाला के तत्वाधान में एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर का सुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय द्वारा माननीय न्यायाधीश महोदया को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए स्वागत भाषण से किया गया व साथ ही अपने विद्यालय में इस प्रकार के शिविर आयोजन हेतु जिला विधिक के प्रति समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आभार प्रकट किया गया।
उक्त शीविर का संचालन जिला विधिक के plv सुभाष तिवारी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन एवं उसके उदेस्यों पर प्रकाश डालते हुए किया गया।
उक्त शिविर में जस्टिस मीनाक्षी दुबे ने प्रतिभागियों से अपने विचार सांझा करते हुए अवगत कराया कि प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में यौन उत्पीडन निवारण समिति का गठन करना अनिवार्य है इस समिति में महिला सदस्य भी अनिवार्य रूप से शामिल होती है इस समिति में महिला अपनी कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायत दर्ज करा सकती है
महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई अधिनियम बनाए गए हैं जिनमें कुछ अधिनियमों यथा घरेलू हिंसा और पोक्सो अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गयी साथ ही उपस्थित सभी बच्चों को उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों यथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम ,मोटर व्हिकिल एक्ट और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। इसके साथ ही अवगत कराया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से किस प्रकार विधिक सहायता लेकर अपनी समस्या/शिकायत का समाधान कर सकते हैं ।
इसके अतिरिक्त शिविर में पीएलवी सुभाष तिवारी द्वारा राज्य सरकार से छात्राओं को प्रदत गौरा कन्या धन योजना एवं सभी वर्ग की विधवा महिलाओं और अनुसूचित जाति जन जाति की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान और छात्रवृति इत्यादि प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान की गई व इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया गया।
समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं /स्कीमों की जानकारी भी दी गई ।
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