डोईवाला:
दिनांक 08 अगस्त 2023 को जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशानुसार तहसील डोईवाला में विशेष दाखिल खारिज कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
इस कैंप में विरासत के दाखिल खारिज मामलों के साथ की धारा 34 व धारा 54 के अंतर्गत दाखिल खारिज एवं 33/ 39 के अंतर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा ।
1- धारा 33 क के अंतर्गत भूमिधर की मृत्यु के पश्चात मृतक के वारिसों के नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज करने के लिए दाखिल खारिज की कार्यवाही सुनवाई के पश्चात की जाएगी।
2-धारा 34 के अंतर्गत तहसीलदार न्यायालय में पूर्व से दर्ज एवं 35 दिन से अधिक पुराने अविवादित मामलों में दाखिल खारिज की कार्यवाही सुनवाई के पश्चात की जाएगी।
3-धारा 54 के अंतर्गत बंदोबस्ती ग्राम भानियावाला के विरासत के अविवादित दाखिल खारिज की कार्यवाही सुनवाई के पश्चात की जाएगी।
4-धारा 33 /39 में उस तिथि को सुनवाई के लिए पूर्व से ही दर्ज वादों में लिपिकीय त्रुटि संशोधन की कार्यवाही सुनवाई पश्चात की जाएगी।
अतः डोईवाला तहसील के सभी इच्छुक भूमिधरी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि कैंप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रतिभाग कर अधिक से अधिक लाभान्वित होने का कष्ट करें।
शैलेंद्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी डोईवाला
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