Halloween party ideas 2015


देहरादून ;




 विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के सफल संचालन हेतु विधानसभा अध्यक्ष ने आज महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्धी बैठक .

 बैठक में सभी मंत्रिगणों, विधायकों, प्रेस व दर्शकों के सुविधाओं एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और सम्बंधित विभागों के प्रमुखों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।


बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव एस एस संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था वी मुरुगेशन, आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार, पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस ए पी अंशुमान, डी एम देहरादून सोनिका, पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक इंटेलिजेंस निवेदिता कुकरेती आदि विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

 जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि 29 नवंबर 2022  से आरम्भ हो रहे  विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों तथा समुदाय द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए जनपद देहरादून में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि  में  विधि एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल प्रभाव से  29 नवंबर 2022 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी।

 उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकीस्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र करेगा। साथ ही  कोई भी व्यक्ति अपने घर के आँगन के अतिरिक्त पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर गली पर व चौराहे पर नहीं करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चौराहे पर अथवा अन्य जगह पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चौपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा । किसी भी प्रकार के जुलूस / प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुँचायेगा। उक्त आदेश इस आशय से निर्गत किये  हैं कि शान्ति व्यवस्था अथवा आपसी सामंजस्य बनाये रखने हेतु कोई भी अवांछनीय तत्व कोई गैर जिम्मेदार हरकत न कर सके तथा जनपद में उक्त क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रह सके। 


उक्त आदेश  29 नवंबर 2022 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। यदि इससे पूर्व इनको अपास्त न कर दिया जाये। आदेश का उल्लंघन भा०दं०वि० की धारा-188 के अधीन दण्डनीय होगा।



एक टिप्पणी भेजें

www.satyawani.com @ All rights reserved

www.satyawani.com @All rights reserved
Blogger द्वारा संचालित.