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डोईवाला;
आखिरकार शगुफ्ताआ को न्याय  मिलने की आस बांध ही गयी है।कल थाना क्षेत्र डोईवाला की निवासी शगुफ्ता जमाल पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी  अमीर अहमद निवासी ग्राम तेलीवाला थाना डोईवाला जनपद देहरादून के शिकायती  प्रार्थना पत्र पर , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून  के आदेशानुसार धारा - 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने पति
शरीफ अहमद निवासी ग्राम बुड्ढी शिमला बायपास रोड थाना पटेल नगर जनपद देहरादून द्वारा उसको प्रताड़ित करने और मारपीट/गाली-गलौज करने पर व एक तरफा तलाक (तीन तलाक प्रकरण) देने के संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना डोईवाला पर मुकदमा अपराध संख्या- 231/18 धारा - 498A / 323 /504 आई.पी.सी. तथा 3 व 4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अध्यादेश- 2018 बनाम अमीर अहमद उपरोक्त पंजीकृत किया गया l
पंजीकृत अभियोग की विवेचना महिला उपनिरीक्षक विनीता बेलवाल द्वारा संपादित की जाएगी l

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