नैनीताल :
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी के ट्रेंचिंग ग्राउंड मामले में आज राज्य सरकार ने कूड़ा निस्तारण के लिए चार हैकटेयर जमीन आवंटित करने का अपना जवाब दाखिल किया । वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ ने हल्द्वानी के नगर निगम को छः माह के भीतर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने को कहा है । न्यायालय ने आठ सप्ताह के भीतर प्लांट लगाने के लिए निविदा आमन्त्रित करने के निर्देश दिए । खण्डपीठ ने वर्तमान डम्पिंग ग्राउंड के चारों तरफ तीन हफ्ते में कूड़ा फैलने से रोकने के लिए दिवार लगाने को कहा है ।
कल ,जनपद नैनीताल के महानगर हल्द्वानी मे नगरीय अपशिष्ट निस्तारण के लिए तथा ट्रंचिग ग्राउन्ड के बनाये जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत द्वारा चार हेक्टेअर वनभूमि नगर निगम हल्द्वानी को 30 वर्ष की लीज पर आबंटित किये जाने हेतु आदेश जारी कर दिये गए थे। मुख्यमंत्री के आदेशो के क्रम में मंगलवार की देर सांय सचिव अरविन्द सिह हृयंाकी द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में श्री हृयांकी द्वारा अपर मुख्य वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तानान्तरण को निर्देशित किया है कि वह तत्काल गैरवानिकी कार्यो से सम्बन्धित वन भूमि नगर निगम हल्द्वानी को 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
ट्रंचिग ग्राउन्ड की समस्या व पिछले एक हफ्ते से महानगर मे कूडे के उठान की समस्या को लेकर विधायक एवं पूर्व केैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत,दीवान सिह विष्ट, पूर्व मेयर डा0 जोगेन्दर पाल सिह रौतेला तथा कुमाऊं मीडिया प्रभारी तरूण बंसल ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत से भेंट कर इस समस्या से अवगत कराया जिसका त्वरित संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने तत्काल भूमि आंवटित करने के आदेश जारी कर दिये।
इससे पूर्व ,हल्द्वानी के वर्तमान ट्रेन्चिंग ग्राउंड में न्यायालय द्वारा कूड़े के लिए इस्तेमाल नहीं करने के मामले में पुनःविचार याचिका दर्ज की गई , जिसमें न्यायालय ने अपर प्रमुख वन संरक्षक(ए.पी.सी.सी.एफ.) को 24 घण्टे के भीतर कूड़ा निस्तारण के लिए लगभग 4 हैकटेयर जमीन हस्तांतरित कर रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा था। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ ने एक हफ्ते में क्षेत्र के कूड़े को साइंटिफिक(वैज्ञानिक) तरीके से निस्तारित करने के लिए राज्य सरकार से प्लांट लगाने के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है । न्यायालय ने कूड़ा निस्तारण पर संतोषजनक काम नहीं करने के लिए नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अभियंता और हल्द्वानी नगर निगम के आयुक्त के तबादले की बात भी ।
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