कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र के लड़की के बलात्कार के लिए मौत की सजा देने के लिए विधेयक पेश करने की मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र के लड़कियों से बलात्कार करने वाले दोषी लोगों के लिए मौत की सजा सहित सख्त सजा के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विधेयक संसद के चल रहे मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।
संसद द्वारा अनुमोदित एक बार आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018, जम्मू-कश्मीर में कथुआ में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और और उत्तर प्रदेश में उन्नाव में एक महिला के बलात्कार हत्या के बाद 21 वर्ष को जारी आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा ।
कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र के लड़कियों से बलात्कार करने वाले दोषी लोगों के लिए मौत की सजा सहित सख्त सजा के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विधेयक संसद के चल रहे मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।
संसद द्वारा अनुमोदित एक बार आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018, जम्मू-कश्मीर में कथुआ में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और और उत्तर प्रदेश में उन्नाव में एक महिला के बलात्कार हत्या के बाद 21 वर्ष को जारी आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा ।
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