प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कारागारों से कैदियों को विशेष
माफी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
महात्मा
गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर निम्नलिखित श्रेणी के कैदियों को विशेष
माफी दी जाएगी और उन्हें तीन चरणों में रिहा किया जाएगा। पहले चरण में
कैदियों को 02 अक्टूबर, 2018 (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में कैदियों को 10 अप्रैल, 2019 (चम्पारण सत्याग्रह की वर्षगांठ) को रिहा किया जाएगा। तीसरे चरण में कैदियों को 02 अक्टूबर, 2019 (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा:-
1. महिला कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो।
2. ऐसे किन्नर कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो।
3. ऐसे पुरुष कैदी जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो।
4. ऐसे दिव्यांग/शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले कैदी जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो।
5. ऐसे दोष सिद्ध कैदी जिसने अपनी दो तिहाई (66%) वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो।
ऐसे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगीजो मृत्युदंड की सजा काट रहे हैं अथवा जिनकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। इसके अलावा दहेज मृत्यु,
बलात्कार, मानव तस्करी और पोटा, यूएपीए, टाडा, एफआईसीएन, पोस्को एक्ट,
धन शोधन, फेमा, एनडीपीएस, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम आदि के दोषियों को
भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।
.png)
एक टिप्पणी भेजें