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हरिद्वार:

 आरटीआई में ग्राम पंचायत से जुड़े दस्तावेज समय पर उपलब्ध नही कराने पर उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अहमदपुर ग्रँट के ग्राम प्रधान पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ब्लॉक बहादराबाद के गांव अहमदपुर ग्रँट के ग्रामीण विकास सैनी द्वारा ग्राम पंचायत से सम्बंधित 14 बिंदुओं पर अगस्त 2017 में सूचना चाही गयी थी लेकिन ग्राम प्रधान  यशपाल सैनी द्वारा प्रार्थी को समय से सूचना उपलब्ध नही कराई गई जिसके सम्बन्ध में फरवरी 2018 में अपील पर सुनवाई हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उन्हें पूरी सूचना नही दी गयी है।वही उपस्तिथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल के अभिलेख वर्तमान ग्राम प्रधान को प्राप्त नही हुए हैं।जिसके कारण सूचना नही दी जा सकी है।उसी समय ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया गया।साथ ही खण्ड विकास अधिकारी बहादराबाद को भी निर्देशित किया गया कि पूर्व ग्राम प्रधानों द्वारा अब तक चार्ज नही दिया गया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला गया कि मुझे चार्ज नही मिला हैं।साथ ही मार्च 2018 में सुनवाई के समय गलत स्पस्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने पर ओर सूचनाओ को विलंब से देने पर ग्राम प्रधान अहमदपुर ग्रँट यशपाल सैनी पर 25 हजार जुर्माना लगाते हुए एक माह के अंदर उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश किए है।वही खण्ड विकास अधिकारी को भी आदेशित किया गया है कि वे एक माह के अंदर उक्त धनराशि को सरकारी राजकोष में जमा कराते हुए आयोग को भी अवगत कराया जाए।

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