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देहरादून :




 मसूरी रोड स्थित मैक्स अस्पताल एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। इलाज में भारी लापरवाही के चलते मरीज की मौत के मामले में उत्तराखंड राज्य मेडिकल काउंसिल ने कड़ा रुख अपनाया है। काउंसिल ने अस्पताल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोकते हुए दो डॉक्टरों का पंजीकरण दो महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

पूरा मामला 4 अप्रैल 2025 का बताया जा रहा है। कर्नल अमित कुमार दोउली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी बिन्देश्वरी देवी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि न्यूरोसर्जरी वार्ड में भर्ती मरीज को समय पर इलाज नहीं मिला और डॉक्टरों ने जरूरी सतर्कता नहीं बरती।

राज्य मेडिकल काउंसिल की जांच में मैक्स अस्पताल की गंभीर चूक सामने आई। इसके बाद काउंसिल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

साथ ही डॉक्टर डॉ. आनंद मोहन ठाकुर और डॉ. मुकेश बिष्ट का पंजीकरण दो महीने के लिए निरस्त कर दिया गया है। इस अवधि में दोनों चिकित्सक इलाज नहीं कर सकेंगे।

अन्य डॉक्टरों को भी चेतावनी

मामले की गंभीरता को देखते हुए काउंसिल ने अस्पताल के अन्य चिकित्सकों को भी चेतावनी जारी की है।

मैक्स अस्पताल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून में निजी अस्पतालों की मनमानी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं ,क्या मरीजों की जान की कीमत सिर्फ जुर्माने तक सीमित रह जाएगी?

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