.उत्तराखण्ड राज्य में भाषा विभाग द्वारा परिवहन विभाग के पंजीयन कोड को राजभाषा हिन्दी में भी अंकित किये जाने की नयी पहल शुरूआत की है।
इसके तहत राज्य में वाहनों के पंजीयन कोड UK (यू०के०) शब्द के स्थान पर हिन्दी भाषा में "उ०ख०" से प्रारम्भ होगा। उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 के आलोक में समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों में समस्त शासकीय कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया है।वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में परिवहन विभाग द्वारा सम्भागीय व उप-सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को पंजीयन कोड मात्र अंग्रेजी भाषा में ही आबंटित किये गये हैं । उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती उत्तर-प्रदेश एवं अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर हिन्दी भाषा में भी पंजीयन कोड आवंटित किये जाते रहे हैं ।राजभाषा अधिनियम, 2009 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड राज्य में भी वाहनों अन्य राज्यों की तर्ज पर पंजीयन कोड UK (यू०के०) शब्द के स्थान पर हिन्दी भाषा में “उ०ख0” से प्रारम्भ किये जाने रखे गय प्रस्ताव को मा0 मंत्री जी, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग के स्तर पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
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