मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को “श्री गणेश चतुर्थी“ के पावन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। सनातन परम्परा में किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान गणेश के आह्वान का विधान है। भगवान गणेश को प्रथम आराध्य एवं विघ्नहर्ता बताते हुए इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने सभी के जीवन में सुख-समृद्धि तथा आरोग्यता की कामना की है।
पूजन मुहूर्त
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गणपति स्वयं ही मुहूर्त है। सभी प्रकार के विघ्नहर्ता है इसलिए गणेशोत्सव गणपति स्थापन के दिन दिनभर कभी भी स्थापन कर सकते है। सकाम भाव से पूजा के लिए नियम की आवश्यकता पड़ती है इसमें प्रथम नियम मुहूर्त अनुसार कार्य करना है।
मुहूर्त अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा दोपहर के समय करना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्लपक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था।
मध्याह्न यानी दिन का दूसरा प्रहर जो कि सूर्योदय के लगभग 3 घंटे बाद शुरू होता है और लगभग दोपहर 12 से 12:30 तक रहता है। गणेश चतुर्थी पर मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त के संयोग पर गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करना अत्यंतशुभ माना जाता है।
गणेश चतुर्थी पूजन
चतुर्थी तिथि आरंभ (06 सितम्बर 2024) दिन 03:33 से।
चतुर्थी तिथि समाप्त 08 सितम्बर,2024 शाम 8: 45तक।
चंद्र दर्शन निषेध है।
पूजा की सामग्री
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गणेश जी की पूजा करने के लिए चौकी या पाटा, जल कलश, लाल कपड़ा, पंचामृत, रोली, मोली, लाल चन्दन, जनेऊ गंगाजल, सिन्दूर चांदी का वर्क लाल फूल या माला इत्र मोदक या लडडू धानी सुपारी लौंग, इलायची नारियल फल दूर्वा, दूब पंचमेवा घी का दीपक धूप, अगरबत्ती और कपूर की आवस्यकता होती है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूती/मातृत्व अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराये जाने को महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के साथ शिक्षिकाओं के व्यापक हित में बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षिकाओं की इससे संबंधित मांग पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लेकर अब इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी इसे अतिथि शिक्षिकाओं के हित में लिया गया निर्णय बताया है।
अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूती/मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन द्वारा आदेश जारी किया गया है। महानिदेशक शिक्षा को संबोधित पत्र में सचिव शिक्षा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के नियत्रणाधीन विभागों / सस्थानों में विभागीय / बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में माध्यनिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रतुति अवकाश अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है।
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