गोपनीय सूत्रों से प्राप्त बालश्रम कराये जाने की सूचना पर, जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त को फटकार लगाते हुए तत्काल छापेमारी कर बच्चों को बालश्रम से मुक्त करने के दिए निर्देश।
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास किये जाएंगे, प्रतिष्ठान, दुकान पर बालश्रमिक पाए जाने पर तय की जाएगी जवाबदेही, बालश्रम कराते पाए जाने वालों पर की जाएगी विधिक कार्यवाही- जिलाधिकारी
सहायक श्रम आयुक्त को गोपनीय सूचना तंत्र को सक्रिय किये जाने तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त बालश्रम की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही तथा बालश्रम उन्मूलन जिला टास्कफोर्स को सक्रिय रहने के निर्देश।
बालश्रम कराने वालों पर जिला प्रशासन का प्रहार,जिलाधिकारी के निर्देशों पर जनपद में बालश्रम रोकने को लेकर की गई छापेमारी, वर्षा के बीच चला सघन बालश्रमरोधी अभियान, बालश्रम कराने वालों पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 03 एवं 14 तहत् अभियोग पंजीकृत किय गए।
जनपद को बालश्रम से मुक्त करने हेतु प्रभावी अभियान चलाने के दिए निर्देश, छापेमारी अभियान के साथ जनजागरूकता कार्यक्रम करें संचालित।
जनपद में बालश्रम को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। जनपद में बालश्रम की सूचना पर जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त को जनपद में छापेमारी के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि बालश्रम पर रोक लगाने हेतु छोेेपेमारी की कार्यवाही के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाएं। दुकानो, प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलो पर बालश्रम अपराध सम्बन्धी पोस्टर, पम्पलेट चस्पा कराये, जिसमें बालश्रम कराते पाये जाने पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्राविधानोें का विवरण उल्लिखित हो।
जिलाधिकारी के निर्देश पर आज बालश्रम उन्मूलन जिला टास्कफोर्स ने बालश्रम को रोकने हेतु कार्य कर रहे सामाजिक संगठनों के सथ मिलक त्वरित कार्रवाई करते हुए सहस्त्रधारा रोड पर अवस्थित, रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बालश्रम करते पाए गए कई बच्चों को छुड़ाया गया। बच्चों की चिकित्सा जांच कराते हुए बाल कल्याण समिति को सौंपे गए, जहां बच्चों की कांसिलिंग होगी तथा बच्चों को उनके अभिभावकों तक पंहुचाने की प्रक्रिया की जाएगी।
जनपद में बाल श्रम की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों बालश्रम को रोकने के लिए तमाम जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है जिससे बाल श्रम को रोका जा सके। बावजूद इसके जनपद में तमाम स्थानो पर बाल श्रम की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकार ने सहायक श्रम आयुक्त को गोपनीय सूचना तंत्र को सक्रिय किये जाने तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त बालश्रम की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही तथा बालश्रम उन्मूलन जिला टास्कफोर्स को सक्रिय रहेते हुए जनपद को बालश्रम से मुक्त करने हेतु प्रभावी अभियान चलाने तथा जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए।
इधर, देहरादून जनपद में नवनियुक्त जिलाधिकारी द्वारा बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बताया गया कि हाल के दिनों में गोपनीय सूत्रों तथा कुछ स्वयं सेवी संगठनों के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया है कि जनपद में कई स्थानों पर बाल श्रम कराया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई तथा छापेमारी करते हुए बच्चों को बालश्रम से मुक्त करने के निर्देश दिए।
जिला टास्कफोर्स में सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार, राज्य समन्वयक बचपन बचाओं सुरेश उनियाल, एलईओ दीपक कुमार, अश्वनी कुमार, अमित थपलियाल, आईसा, समर्पण संस्था से मानसी मिश्रा,चाईल्ड हेल्पलाईन से सविता गोगिया, आसरा ट्रस्ट से जसबीर एवं लक्ष्मी, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रवीण चौहान, आदि टीम में शामिल रहे।
*कूड़ा उठान व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाली कम्परियों पर निरंतर चल रहा है प्रशासन का डंडा।*
*कूड़ा उठान में लापरवाही बरतने तथा खुले में कूड़ा डालने वालों पर गतिमान रहेगा एक्शन, जिलाधिकारी ने छापेमारी अभियान तेज करने के दिए निर्देश।*
*शहर की कूड़ा उठान व्यवस्था पर जिलाधिकारी सख्त, प्रतिदिन कर रहे है, व्यवस्था की मॉनिटिरिंग।*
*फील्ड में उतरी नगर निगम की मशीनरी, कूड़ा उठान व्यवस्था का लगातार किया जा रहा है औचक निरीक्षण।*
*कूड़ा उठान कार्यों में हीलाहवाली बरतने पर कम्पनियों पर लगाया 1 लाख 99 हजार का अर्थदण्ड।*
*पल्टन बाजार में पालिथीन के थोक विक्रेताओं पर छापेमारी के दौरान, सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 75 हजार तथा दुकानदार द्वारा सड़क में कूड़ फैंकेने पर 10 हजार का अर्थदण्ड किया आरोपित।*
जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा नगर निगम एवं कूड़ा उठान कम्पनियों के मध्य हुए अनुबन्ध के शर्तो के परिपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। कूड़ा उठान में अनियमितता पाए जाने पर कम्पनियों पर कूल 1 लाख 99 हजार अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई तथा पल्टन बाजार के औचक निरीक्षण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर पॉलीथीन के 02 थोक विक्रेताओं पर कुल 85 हजार के अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
जिलाधिकारी केे निर्देशा के अनुपालन में उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मै० सनलाईट वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि० के 12 वाहन तथा मै० इकॉन वाटर ग्रेस मेनेजमेन्ट सर्विसेज लि० के 06 वाहन डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण हेतु अपने निर्धारित रूट पर रवाना नहीं हुए। साथ ही अनुबन्धित फर्मों के कई कर्मचारी बिना वर्दी एवं पहचान पत्र के कार्य करते हुए पाए गए। इस क्रम में मै० सनलाईट वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि० पर रू० 6,000.00 तथा मै० इकॉन वाटर ग्रेस मेनेजमेन्ट सर्विसेज लि० पर रू० 3,000.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों / मार्गों पर स्थित जीवीपी स्थलों से कूड़ा न उठाने पर नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक के माध्यम से मै० इकॉन वाटर ग्रेस मेनेजमेन्ट सर्विसेज लि० पर कुल रू0 70,000.00 (सचिवालय परिसर से कूड़ा न उठाने के लिए रू0 50,000.00, सहस्त्रधारा कासिंग वार्ड 46 अधोईवाला से कूड़ा न उठाने के लिए रू० 10,000.00 तथा नालापानी कासिंग वार्ड 61 आमवाला तरला से कूड़ा न उठाने के लिए रू० 10,000.00) तथा मै० इकॉन वेस्ट मेनेजमेन्ट पर रू0 50,000.00 (बन्नू स्कूल, रेसकोर्स - वार्ड 20 से कूड़ा न उठाने के लिए) के चालान काटे गए।
इसके अतिरिक्त पल्टन बाजार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान पॉलीथीन के 02 थोक विक्रेताओं पर छापे की कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 250 कि०ग्रा० प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए कुल रू0 75,000.00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा 01 दुकानदार द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने पर रू0 1,000.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग पूर्णतः रोकने तथा जीवीपी स्थलों से दैनिक रूप से ससमय कूड़ा उठान सुनिश्चित किए जाने हेतु इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर रूप से जारी रखी जायेगी।
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