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 डोईवाला:


शुगर मिल , डोईवाला में दिनांक 12.01.2024 को 6PM - 2AM की पाली में बॉयलिंग हाउस के इवेपोरेटर स्टेशन से किसी के द्वारा 3HP / 2900RPM की मोटर को चोरी, कपट एवं बेईमानी की नीयत से गायब कर दिया गया था जिसकी खोजबीन करने पर उक्त मोटर बॉयलिंग हाउस की नाली में पड़ी हुई पायी गई।

Theft by employee



 बॉयलिंग हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में इवेपोरेटर स्टेशन से उक्त मोटर को श्री कमल भरतोला सुपुत्र गोविन्द बल्लभ, फिटर हैल्पर के द्वारा उठाते हुए पाया गया तथा पूछताछ करने पर उसके द्वारा मोटर नाली में डालने की बात भी कबूल की गई। श्री कमल भरतोला द्वारा किया गया उक्त कृत्य मिल में लागू स्थाई आदेश के अन्तर्गत गम्भीर अवचार की श्रेणी में आता है। पूर्व में भी मिल विरोधी गतिविधियों में उक्त कर्मकार की सत्यनिष्ठा संदिग्ध रही है। श्री कमल भरतोला द्वारा किया गया उक्त कृत्य कारखानें के कारोबार या सम्पत्ति के सम्बन्ध में चोरी, कपट या बेईमानी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति गम्भीर असावधानी बरतते हुए कारखानें में चालू कार्य व सम्पत्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाने के साथ- साथ मिल का अनुशासन भंग किया गया है, उक्त कृत्य मिल में लागू स्थाई आदेश की धारा (ड) - 1 (ग), 1 (ट), 1 (ढ़) एवं 1(भ) के अन्तर्गत गम्भीर अवचार की श्रेणी में आता है ।

मिल में लागू स्थाई आदेश की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत श्री कमल भरतोला सुपुत्र गोविन्द बल्लभ, फिटर हैल्पर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर सुरक्षा विभाग में सम्बद्ध किया जाता है तथा उक्त प्रकरण की जाँच हेतु श्री राजवीर सिंह, उप मुख्य रसायनज्ञ को जाँच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर 01 सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित को आरोप पत्र जारी करें एवं उक्त प्रकरण की जाँच 01 माह में पूर्ण कर जाँच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त निलम्बित कर्मकार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

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