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 डोईवाला; 





वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लोगो को ब्लैकमेल करने वाले अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली डोईवाला पर मुकदमा दर्ज किया


श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध महोदय जनपद देहरादून को गोपनीय सूत्रो से जानकारी प्राप्त हुई कि एक युवक (सरदार/सिक्ख) लच्छीवाला पुल से कुआंवाला के मध्य हाईवे पर रूकने/खडे वाहनो जिसमे स्त्री व पुरूष होते है अथवा जो महिलाए एकान्त मे खडी रहती है उक्त युवक अपने मोबाईल फोन से उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसके पश्चात सम्बन्धित स्त्री व पुरूष को भयोदोहन(ब्लैकमेल)  कर उक्त विडियो को वायरल करने का भय दिखाकर विडियो का प्रसार नही करने के एवज मे नाजायज तरीके से मानसिक रूप से परेशान करता है। चूँकि उक्त प्रकरण स्त्री की लोक-लाज से सम्बन्धित होने के कारण उक्त व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति शिकायत/सूचना पुलिस को नही देता है। उक्त घटना सवेंदनशील होने के कारण *श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध महोदय जनपद देहरादून द्वारा घटना का स्वंय संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला को उक्त प्रकरण मे जाँच कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक डोईवाला द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच वरिष्ठ0उ0नि0 डोईवाला* के सपुर्द की गयी । विस्तृत अन्वेषण/जाँच के दौरान उक्त प्रकरण मे कथित युवक (सरदार/सिक्ख) की पहचान गुरजीत सिंह पुत्र पूरण सिंह निवासी चाँदमारी थाना डोईवाला देहरादून के रूप मे हुई ।  

  प्रत्यक्षदर्शीयो/पीडित व्यक्तियो द्वारा उनकी पहचान सार्वजनिक नही किये जाने की शर्त पर बताया कि गुरजीत सिंह द्वारा उनकी मोबाईल से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कर नाजायज तरिके से मानसिक रूप से प्रताडित किया गया है। गुरजीत सिंह उपरोक्त कुंआवाला के मध्य हाईवे पर कुछ स्थानों पर जंहा पर लोग अधिकतर अपने साथी/पार्टनर के साथ खड़े रहते है, अथवा वाहनों में कुछ समय व्यतीत करते हैं। उक्त स्थानो पर रूकने वाले लोगो पर गुरजीत सिंह उपरोक्त छुपकर कर नजर रखता है एवं छिप-छिपाकर अपने मोबाईल से उनकी वीडियो बनाता है, एवं उसके उपरान्त सम्बन्धित व्यक्तियों को वीडियो को वायरल में डालने का भय दिखाता है, तथा वीडियो वायरल न करने के एवज में नाजायज तरीके से मानसिक उत्पीड़न करता है। उक्त घटना का सत्य होना पाये जाने व कथित घटना की सत्यता की पुष्टि होने पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0-67/23 धारा 354 डी,384 भादंवि बनाम गुरजीत सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। तथा प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत पंजीकृत अभियोग की विवेचना स्वंय् प्रभारी निरीक्षक डोईवाला द्वारा सम्पादित की जा रही है। पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

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