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PFI notification uttarakhand


 भारत सरकार द्वारा section 3(1) of the Unlawful Activities(Prevention) Act, 1967(37 of 1967), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इसकी सहयोगी फ्रंट/संस्थाओं रिहाब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स ऑर्गनाइजेशन  (NCHRO), नेशनल वूमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाब फाउंडेशन, केरल को गैरकानूनी घोषित किया गया है। 

 इसी क्रम में सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिक्षको/पुलिस अधिक्षको को एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के निर्देश दिये गये हैं।

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