एक बार जब आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा कर देते हैं, तो फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इसे सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। आप ई-सत्यापन के माध्यम से अपने आईटीआर को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सितंबर 2021 के महीने में, ITR दाखिल करने की नियत तारीखों और आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टें बढ़ा दी थीं।
AY 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आप इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड, आधार ओटीपी का उपयोग करके या नेट बैंकिंग के माध्यम से लॉग इन करके ई-सत्यापन कर सकते हैं।
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों की जाँच करें:-
1. ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें और ई-फाइल, फिर इनकम टैक्स रिटर्न और फिर ई-वेरीफाई रिटर्न पर जाएं।
2. आईटीआर के सामने उपलब्ध ई-सत्यापन लिंक पर क्लिक करें जिसे ई-सत्यापित किया जाना है।
3. ई-सत्यापन मोड का चयन करें, जैसा लागू हो।
4. अपने आईटीआर को ई-सत्यापित करने के लिए ईवीसी/ओटीपी दर्ज करें।
5. आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन अब पूरा हो गया है।
हालांकि, अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर (आईटीआर 1 और आईटीआर 4) दाखिल नहीं किया है तो आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहां प्रक्रिया की जांच करें:
1. ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें और ई-फाइल पर जाएं। फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनें।
2. असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप, आईटीआर टाइप, सबमिशन मोड चुनें।
3. स्थिति का चयन करें।
4. जारी रखें यदि आप आईटीआर प्रकार के बारे में सुनिश्चित हैं या आप अपना आईटीआर खोजने में सहायता के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक कर सकते हैं।
5. दाखिल करने का कारण चुनें और आईटीआर के लागू क्षेत्रों को भरें।
6. सत्यापन मोड चुनें।
7. आईटीआर में सभी लागू फ़ील्ड भरें।
8. अपने आईटीआर को ई-सत्यापित करने के लिए ईवीसी/ओटीपी दर्ज करें या सत्यापन के लिए हस्ताक्षरित आईटीआर-वी सीपीसी भेजें।
9. आईटीआर की ई-फाइलिंग अब पूरी हो गई है।
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