कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड-19 कर्फ्यू को कुछ छूट के साथ और अधिक 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाएगा इस बार पर्यटकों के लिए नियम कड़े किए गए हैं और शॉपिंग मॉल कोचिंग संस्थान को 50% क्षमता के लिए अट्ठारह से ऊपर के व्यक्तियों के लिए खोला गया है बहुत सारे नियम पूर्व की भांति हैं इसी संबंध में उत्तराखंड सरकार ने s.o.p. जारी की है जो कि नीचे दी गई है-
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