Halloween party ideas 2015


हल्द्वानी जिले में एक तथाकथित पत्रकार का ऐसा मामला सामने आया है ,जिसमें कार्यवाही करते हुए हल्द्वानी पुलिस ने  एफआइआर 164/2021 ,धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है।

वादी ,निवासी ला0न0-08 आजाद नगर हल्द्वानी जिला नैनीताल (भाई पीङिता ) द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बावत खुद की नाबालिग बहन उम्र 17 जो पैरो से विकलांग है के साथ पिछले लगभग 02 वर्षो से  निवासी किदवई नगर  थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल द्वारा ट्यूशन पढाने के नाम पर घर में बुलाकर तथा कथित पत्रकारिता का भय दिखाकर परीक्षा में फेल करने के नाम पर  धमकाकर शाररिक सम्बन्ध बनाये जाने


के सम्बन्ध मे लाकर दाखिल किया ।
 तहरीर के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्द थाना हाजा पर मुकदमा एफआईआर न0 164/21 धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पोक्सो अधिनियम  पंजीकृत कर अभियोग का सफल निस्तारण हेतु उ0नि0 कुसुम रावत के सुपुर्द की गई।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुये तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  जनपद- नैनीताल के आदेशानुसार जनपद में बालिकाओं / महिलाओं के विरूद्द होने अपराधो की रोकथाम के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी,क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के निर्देशन में थानाध्यक्ष बनभूलपुरा के नेतृत्व में नामजद अभियुक्त की तलाश / धर पकङ हेतु टीम गठित की गई।
 थाना बनभूलपुरा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने के चंद घन्टो में अभियुक्त उपरोक्त को अभियुक्त के घर से रात्रि समय 02.01 बजे गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराकर  मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है । 

निवासी किदवई नगर  थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल उम्र-25 वर्ष

पुलिस टीम में शामिल रहे SO प्रमोद पाठक,  उ0नि0 दीवान सिंह बिष्ट  ,  एसआई कुसुम रावत  ,    का0 विरेन्द्र रावत, का0 भुपेन्द्र सिंह     ।                                                                                                                                                                                   



एक टिप्पणी भेजें

www.satyawani.com @ All rights reserved

www.satyawani.com @All rights reserved
Blogger द्वारा संचालित.