हल्द्वानी जिले में एक तथाकथित पत्रकार का ऐसा मामला सामने आया है ,जिसमें कार्यवाही करते हुए हल्द्वानी पुलिस ने एफआइआर 164/2021 ,धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है।
वादी ,निवासी ला0न0-08 आजाद नगर हल्द्वानी जिला नैनीताल (भाई पीङिता ) द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बावत खुद की नाबालिग बहन उम्र 17 जो पैरो से विकलांग है के साथ पिछले लगभग 02 वर्षो से निवासी किदवई नगर थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल द्वारा ट्यूशन पढाने के नाम पर घर में बुलाकर तथा कथित पत्रकारिता का भय दिखाकर परीक्षा में फेल करने के नाम पर धमकाकर शाररिक सम्बन्ध बनाये जाने
के सम्बन्ध मे लाकर दाखिल किया ।
निवासी किदवई नगर थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल उम्र-25 वर्ष
पुलिस टीम में शामिल रहे SO प्रमोद पाठक, उ0नि0 दीवान सिंह बिष्ट , एसआई कुसुम रावत , का0 विरेन्द्र रावत, का0 भुपेन्द्र सिंह ।
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