Halloween party ideas 2015

 कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में उत्तराखंड शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देश 303 2021 यथावत रहेंगे। इसके अलावा समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी।

 महाकुंभ मेला 2021 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी के अनुसार ही रहेगा। सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम ,ऑटो ,रिक्शा इत्यादि 50% यात्री क्षमता के साथ चलाए जाएंगे ।समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिषक्षमता के साथ संचालित होंगे सभी जिम भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सभी तरह के कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे स्विमिंग पूल भी बंद किए गए हैं ।



कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में यह सभी गतिविधियां पूर्णत वर्जित रहेंगे ।इसके अलावा राज्य में रात्रि 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक के बीच में व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।  रात मैं उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू  लागू रहेगा रहेगा ।लेकिन कुछ लोगों को इसमें छूट दी जाएगी ।65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और सह रुग्णता वाले व्यक्तियों गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी जाती है ।

उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से कोविड नियम का पालन करना म

मास्क पहनना सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

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