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देहरादून :


 जनसामान्य से प्राप्त समस्याओं/शिकायतों को लेकर जिला कार्यालय में नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 8 समस्याएं प्रस्तुत की गई। इसमें मुख्यतः शस्त्र लाईसेंस निर्गत करने, मानचित्र नक्शे की जांच, सामुदायिक भवन हेतु भूमि की मांग, न्यायालय में लम्बित भू-दुरस्ती, कोविड जांच, शराब का ठेका हटाने तथा विधवा पेंशन से सम्बन्धित रहीं। 

जनसुनवाई के दौरान श्रीमती तरन्नुम खान, हरदीप पंवार द्वारा शस्त्र लाईसेंस निर्गत करने की मांग प्रस्तुत की जिस पर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभारी अधिकारी शस्त्र अनुभाग को जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देेश दिए। डिस्पेंसरी रोड निवासी श्रीमती संगीता बौठियाल ने भवन के मानचित्र नक्शे की जांच की मांग की इस पर तहसील सदर को मौका मुआवना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। चकराता के कृपा सिंह द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई, इस पर उप जिलाधिकारी चकराता को उपलब्धता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। 

जनसुनवाई में शिव प्रकाश द्वारा डोईवाला न्यायालय में लम्बित भू-दूरस्ती का ममला उठाया इस पर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा तहसीलदार डोईवाला को दूरभाष से निर्देश दिए कि लम्बित मामले निस्तारण समयबद्धरूप से करवाएं। 

इसके अलावा शाकुम्भरी फाईनेंस कम्पनी के पदाधिकारियों द्वारा आशारोड़ी चैकपोस्ट पर कोविड रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने सम्बन्धी समस्या रखी इसके परिपेक्ष्य में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित को चैकपोस्ट पर कोविड टेस्टिंग कराने को कहा गया।

 जनसुनवाई में यूकेडी के शिव प्रसाद सेमवाल ने भानियावाला में खोली गई शराब की दुकान को अन्यत्र शिफ्ट करने का मामला उठाया जिस पर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल जांच कर रिर्पोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 इसके अतिरिक्त विधवा रीता देवी बद्रीपुर ने अपने दिवंगत पिता, जो वन विभाग में कार्यरत थे, के विभाग से विधवा पेंशन दिए जाने की मांग की, इस पर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा डीएफओ को आवश्यक कार्यवाहेी करने हेतु पत्राचार किया गया। 


जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत किया  है कि 12 एवं 14 अप्रैल 2021 को कुम्भ मेला शाही स्नान प्रस्तावित होने के फलस्वरूप व्यवस्था बनाए रखने तथा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत समस्त जिलास्तरीय अधिकारियों केा मुख्यालय में ही बने रहेंगे तथा सौपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वतन करेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त तिथियों में किसी भी जिला स्तरीय अधिकारी को अवकाश स्वीकृत नही किया जाएगा न ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति रहेगी। यदि कोई अवकाश पूर्व स्वीकृत किया गया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा।


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