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 देहरादून :

 

अपर जिलाधिकारी प्राशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 01 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर 16 नवम्बर 2020 से सम्पादित किए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति एवं पुनरीक्षण कार्य के दौरान प्राप्त होने वाले दावे/आपत्तियों की डाटाएन्ट्री की न्यून प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित समय 15 दिसम्बर तक हर हाल में लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए गए है।

 इसके अतिरिक्त उनके द्वारा प्राप्त होने वाले दावे/आपत्तियों की डाटाएन्ट्री भी साप्ताहिक रूप से कराने तथा इसके सापेक्ष प्रारूप 9,10,11,11ए जनरेट कर उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर अपलोड करते हुए उसकी प्रति समस्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 व 13 दिसम्बर 2020 को विशेष अभियान की तिथि नियत की गई है। इन तिथियों में सम्बन्धित बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों में पर्याप्त प्रारूपों के साथ उपस्थित रहेंगे। उक्त तिथियों का भी निर्वाचन/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने विधानसभा/तहसील क्षेत्रान्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए बीएलओ की उपस्थिति की जांच भी की जाए।
अपर जिलाधिकारी ने समस्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी /तहसीलदार को निर्देश दिए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीसी के माध्यम से दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराते हुए पुनरीक्षण कार्य में अपनी व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अधिक से अधिक भारतीय युवक/युवतियों/दिव्यांगजनों एवं नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाने एवं प्राप्त होने वाले दावे/आपत्तियों की प्रत्येक सप्ताह डाटाएन्ट्री  करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया  निर्धारित तिथि तक लक्ष्य प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।  


देहरादून :



सचिव/सिविल जज (सी0डि0), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद के समस्त न्यायालयों में समनिय मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किए जाने हेतु 12 दिसम्बर 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत  एवं 21 दिसम्बर 2020 को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक वादों को निस्तारित किए जाने का लक्ष्य है।
उन्होने बताया कि 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में फौजदारी वाद, दीवानी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवाद, 138 एनआई एक्टवाद आदि ऐसे सभी प्रकृति के वाद जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किए जा सकते हैं, नियत किए जाएगें तथा 21 दिसम्बर 2020 को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट, पुलिस एक्ट, एक्साईस एक्ट, घरेलू हिंसा, खान एवं खनिज वाद एवं अन्य फौजदारी के लघुवाद आदि को निस्तारित किया जाएगा।

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