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 डोईवाला:


दिनांक 04.08.2020 को वादी डा0 डी0सी0 धस्माना जौलीग्रांट द्वारा एक लिखित तहरीर बावत दिनांक 31.7.2020 को मेडिकल कालेज में नीट पी0जी0 (2020-21), पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गयी सीटों को भरने हेतु काउन्सलिंग की गयी थी. काउंसलिंग में डा0 अंकित जैन पुत्र डा0 सतीश जैन निवासी ,आकाश हास्पिटल, नियर बस स्टैण्ड ,ऋषिनगर, जिला हिसार, हरियाणा ने हिस्सा लिया था.
 डा0 अंकित जैन सुबह 10:00 बजे अपने पिता के साथ मेडिकल कालेज में आ गया था व उसके बाद मेडिकल कालेज के कई स्टाफ के सदस्यों, कर्मचारियों व अन्य छात्र छात्राओं जो कि काउंसलिंग के लिये बाहर से आये हुए थे व उनके माता पिता से मिले शाम के लगभग 6.15 बजे सम्पूर्ण प्रक्रिया होने के उपरान्त डा0 अंकित जैन के पिता डा0 सतीश जैन ने प्रधानाचार्य को बताया कि मेरे बेटे अंकित जैन की कोविड जांच की रिपोर्ट पाजिटिव आ चुकी है व मेरा बेटा कोविड-19 से ग्रसित है तथा मेरा भी कोविड टेस्ट सैम्पल के लिये जा रखा है.
 इसीलिए मेरा बेटा अभी पीजी पाठ्यक्रम की कक्षाओं  सम्मिलित नहीं हो पायेगा भले ही उसके प्रवेश की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न हो गई है तथा उनके द्वारा 15 दिन की छुट्टी की मांग की गई .

अंकित जैन के द्वारा अपने को कोरोना पाजिटिव होते हुए भी जानबूझकर संस्थान को इस सम्बन्ध में नहीं बताया गया तथा जानकारी को छुपाया गया जिससे कोरोना संक्रमण से अन्य की जान भी जा सकती है व डा0 अंकित जैन के पिता सतीश जैन के द्वारा भी जानकारी छिपा कर काउंसलिंग में प्रतिभाग किया गया.

 जिससे संस्थान में कार्यरत स्टाफ व अन्य अभ्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों के जीवन को इस संक्रमण बीमारी को छिपा कर दूसरे के जीवन को खतरे में डाला गया के सम्बन्ध में दाखिल किया गया दाखिला तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 191/2020 धारा 188/269/270/307 भादवि व 51(बी) आ0प्र0अधि0 बनाम डा0 अंकित जैन व डा0 सतीश जैन पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक दिनेश चमोली द्वारा की जा रही है ।

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