देहरादून :
कोविड-19 संक्रमण के निंयत्रण हेतु क्रियावित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति विषयक (अनलाॅक-1)उत्तराखण्ड शासन के आदेश 17 जुलाई 2020 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत RT-PCR परीक्षण किये बिना प्रतिदिन अधिकतम 1500 लोग (रेल व वायुयान से आने वालों को छोड़कर) को अन्य राज्यों से उत्तरखण्ड में यात्रा करने की अनुमति दी गयी है। आकस्मिकता की स्थिति में 1500 से उपर जिला प्रशासन देहरादून 50 लोगों को पास जारी कर सकेगा। जिलाधिकारी द्वारा शासन के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा पास निर्गम हेतु अपर जिला मजिस्टेªट (प्रशासन) देहरादून अरविन्द पाण्डेय को अधिकृत किया गया है एवं आकस्मिकता की स्थिति में जिन व्यक्तियों को पास की आवश्यकता है वे जिला प्रशासन देहरादून की ईमेल आईडी admepass.dehradun@gmail.com पर आवेदन कर सकते है।
जिलाधिकारी द्वारा आज आशारोड़ी चैक पोस्ट पर निरीक्षण किया एवं इस दौरान उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा जारी आदेशानुसार स्थापित (मानक संचालन कार्यविधियां) का अक्षरशः पालन करते हुए अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों की पूर्णरूप से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रों की जांच उपरांत ही जनपद में प्रवेश हेतु अनुमत किया जाय। जनपद में प्रवेश के दौरान कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लक्षण प्रतीत होने पर ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की अनिवार्यतः रैण्डम टेस्टिंग भी कराई जाय।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा मण्डी परिसर निरंजनपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मण्डी परिसर में नालियां अवरूद्ध पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए मण्डी सचिव को निर्देशित किया कि ऐसे 12 व्यवसाईयों जिनकी दुकानों के समीप गंदगी व नालियां अवरूद्ध पाई गयी को कारण बाताओं नोटिस जारी करने तथा संतुष्टि पूर्वक उत्तर प्राप्त न हाने की दशा में ऐसे व्यवसाईयों के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश मण्डी सचिव को दिये।
जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में 12 व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये तथा नगर निगम द्वारा उक्त 12 व्यवासियों को 5-5 हजार रू0 प्रति प्रतिष्ठान चालान की कार्रवाई करते हुए दुकानों में रखे पानी के ड्रम भी जब्त दिये गये। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिये कि यदि किसी की दुकान के आसपास गंदगी, ठहरा हुआ पानी, पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
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