देहरादून:
उत्तराखंड सरकार ने अभिभावकों के हित में फैसला लेते हुए निजी स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए . उत्तराखंड में निजी स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हे। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बीच निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हे।
अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने निजी विद्यालयों को शिक्षा सचिव को प्रत्यावेदन देने का आदेश दिया था. जिसके संदर्भ में राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया हे। सरकार द्वारा जारी आदेश, डे-बोर्डिंग विद्यालयों पर भी लागू होंगे।
जिसमे शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने के अनुसार लॉकडाउन अवधि में सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति, असमर्थ अभिभावकों को अतिरिक्त समय देना, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कर्मचारियों द्वारा फीस जमा कराने और शैक्षिक सत्र 2020-21 में निजी स्कूलों द्वारा किसी भी परिस्थिति में शुल्क न बढ़ाया जाना शामिल हे।
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