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राज्य सरकार की नई ज़ोनिग के बाद अब प्रदेश में ये व्यवस्था होगी लागू



1. राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपदों को रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

2. रेड जोन में निम्नवत कार्यवाही की जायेगी

व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रातः 7.00 बजे से साय

4.00 बजे तक ही हो सकेगा।

आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय सांय 4:00 बजे तक श्रेणी I एवं II की शत प्रतिशत तथा श्रेणी II व IV के कार्मिकों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सेवाएं दे सकेंगे तथा इन सभी में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक दूरी तथा साफ-सफाई संबंधी निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने व ले जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबन्धित रहेगा।

14 जनपद से बाहर जाने या अन्दर आने के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वैब पोर्टल पर पंजीकरण कराना व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा।
सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा संज्ञान में आये कोविड-19 के संक्रमण के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई,

2020 के बिन्दु संख्या-46. ii, ifi) के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी जिलाधिकारी इन क्षेत्रों में उपरोक्त आदेश के बिन्दु संख्या-5 के अनुरूप यथाआवश्यकता अन्य प्रतिबन्धों का क्रियान्वयन कर सकेंगे।

4. सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा यथाआवश्यकता बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-4(iv) के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

5. तालाबन्दी की समाप्ति के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या-40-03/2020-DM-I(A) दिनांक 30 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-1 के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधियों (SOP) के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6. ऑरेंज व ग्रीन जोन में आने वाले जनपदों में सांय 7.00 से प्रातः 7.00 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेंगी।

7. राज्य के अन्दर, अन्तर-जनपदीय परिवहन के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वैब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

8. अन्य प्रदेशों से सड़क मार्ग से (निजी व वाणिज्यीय वाहनों के द्वारा) राज्य में आगमन के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वैब पोर्टल पंजीकरण व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा।

9. हवाई जहाज व रेल से आने वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधियों (SOP) के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

10. उच्च घातकता वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-03/2020-DM-IAS) दिनांक 30 मई, 2020 के बिन्दु संख्या-7 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी तथा बिन्दु संख्या-8 के अनुरूप आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जायेगा व साथ ही संलग्नक-1 के अनुरूप सभी स्थानों पर कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

11. कार्यालयी उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य के अन्दर या अन्तर्राज्यीय यात्रा कर रहे व्यक्तियों के क्वारंटाइन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश संख्या-225/USDMA-792(2020)TC-1 दिनांक 29 मई, 2020 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

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