मुख्य सचिव उत्तराखंड श्री उत्पल कुमार के निर्देशानुसार कल से उत्तराखंड में होटल ,होमस्टे ,रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के लिए निम्न गाइडलाइन जारी रहेंगी -
होटल / होम स्टे
1. होटल व् होम स्टे खुल सकते हैं , कन्टेनमेंट जोन में कोई होटल , होम स्टे नहीं खुल सकता
2. कोइ भी होटल, होम स्टे ,COVID-19 अत्यधिक संक्रमित शहर से आये अतिथि की बुकिंग नहीं ले सकता, अन्य शहर से आये अतिथि को कम से कम सात दिन के लिए आना होगा व् रहना होगा
3. कोई भी अतिथि आने के बाद किसी सार्वजनिक और पर्यटन स्थल पर नहीं जा सकता
4. सभी को सरकार व् प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों व् निर्देशों का पालन करना पडेगा
रेस्टोरेंट् के लिए-
- रेस्टोरेंट्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकते है
- कन्टेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
- सभी ग्राहकों और वेटरों का रिकॉर्ड रखना जरुरी
- सभी को सरकार व् प्रशाशन द्वारा निर्धारित नियमों व् निर्देशों का पालन करना पडेगा
धार्मिक स्थल
धार्मिक स्थल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकते है
कन्टेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
सभी को सरकार व् प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों व् निर्देशों का पालन करना पडेगा।
चार धाम की यात्रा की अनुमति सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों के लिए होगी ।बाहर के व्यक्ति चारधाम नहीं आ सकते है.
सामाजिक दूरी ,मास्क , सैनिटाइजेशन , और सीमित व्यक्तियों की संख्या का ध्यान रखना संबंधित संस्थान के मैनेजर और मालिक की होगी।
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