प्रवासी लोगों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसके अनुसार, रेड जोन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जाए।
हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोनावायरस टेस्ट भी आवश्यक रूप से हों और इसकी रिपोर्ट जब तक नेगेटिव ना आए तब तक प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को उनके घर न भेजें।
हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। ये बात भी सच है कि प्रवासी उत्तराखंडियों के लगातार आने से उत्तराखंड में कोरोनावायरस से हालात बिगड़ रहे हैं।
मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के बीच दहशत का माहौल. पैदा हो रहा है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी के खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई हुई।
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