देहरादून;
उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैंसले
1- केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा।इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2- वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है।
इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।
3 - लॉकडाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
4 -- आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
5- विद्युत अधिभार पर अप्रैल से जून तक 3 माह तक छूट होगी। इससे राज्य पर 7 करोड़ 64 लाख का पड़ेगा भार।
6 - हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।
7-- 20 हजार किसानों के टूबवेल के बिजलीके बिलों पर फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक की होगी छूट।
8.--केंद्र सरकार की कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने अपनाया. अध्यादेश लाकर अधिनियम को किया जायेगा लागू, जिससे कृषि, पशुपालन,उद्यान को मिलेगा प्रदेश में बढ़ावा।
9-- विशेष श्रेणी के तहत होटल, रेस्टॉरेंट्स आदि के बिजली के बिल में फिक्स चार्ज में मिलेगी छूट।
10-- आर्थिक नुकसान को लेकर इंदू कुमार पांडेय की रिपोर्ट कैबिनेट को हुई प्राप्त ।
11 -- चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिक संवर्ग का होगा, एकीकरण ।
उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैंसले
1- केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा।इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2- वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है।
इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।
3 - लॉकडाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
4 -- आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
5- विद्युत अधिभार पर अप्रैल से जून तक 3 माह तक छूट होगी। इससे राज्य पर 7 करोड़ 64 लाख का पड़ेगा भार।
6 - हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।
7-- 20 हजार किसानों के टूबवेल के बिजलीके बिलों पर फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक की होगी छूट।
8.--केंद्र सरकार की कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने अपनाया. अध्यादेश लाकर अधिनियम को किया जायेगा लागू, जिससे कृषि, पशुपालन,उद्यान को मिलेगा प्रदेश में बढ़ावा।
9-- विशेष श्रेणी के तहत होटल, रेस्टॉरेंट्स आदि के बिजली के बिल में फिक्स चार्ज में मिलेगी छूट।
10-- आर्थिक नुकसान को लेकर इंदू कुमार पांडेय की रिपोर्ट कैबिनेट को हुई प्राप्त ।
11 -- चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिक संवर्ग का होगा, एकीकरण ।
एक टिप्पणी भेजें