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आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक की समाप्ति पर कोरोना त्रासदी के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो मुख्यतः खाद्यान्न चिकित्सा और सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में रहे। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने  कोविड-19 के सम्बन्ध में कैबिनेट निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए बताया-


1. भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार मा0 मुख्यमंत्री, मंत्री और समस्त विधायक गणों के वेतन में  30 प्रतिशत कटौती, कोविड-19 फन्ड के लिए किया जायेगा तथा आगामी दो वर्षो में विधायक निधि के अन्तर्गत एक-एक करोड रूपये की कटौती कोविड-19 फन्ड के लिए की जाएगी।
2. प्रदेश में जमातियों की संख्या बढने के कारण कोरोना वाईरस कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल के बाद लाॅकडाउन बढाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी जाएगा।
3. खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को प्रार्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिए गया। इसके तहत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा0 राशन गेहंू और चावल के रूप में 03 माह का राशन उपलब्ध रहेगा।
खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा।


उन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख युनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा0 राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किग्रा0 राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरण किया जाएगा।
जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नही होगा उन्हे राशन किट दिया जाएगा।

4. कोरोना वाईरस कोविड-19 के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न पदों हेतु कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
आज 823 आईसोलेशन बैड, पाॅजिटिव केस हेतु, 1682 संदेहास्पद बैड, 455 आईसीयू, 251 वैंटिलेटर, 8695 पी0पी0ई0 किट, 2034 वी0टी0एम0किट सुविधा मौजूद है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी अस्पताल में भी सुविधा उपलब्ध है।
उपरोक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

5. खाद्यान वितरण-कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एन0 जी0 ओ0 इत्यादि प्रशासन के माध्यम से करायें।
6. बैठक में सोशल डिस्टेसिंग पर बल देते हुए कहा गया कि प्रभारी मंत्री अने जनपदों की समीक्षा वीडियों कान्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से करे, तथा सभी विधायकगण  क्षेत्रों में ना जाकर अपने निवास स्थान पर टेलीफोन के माध्यम से समीक्षा करें।
7. रोजाना आवश्यक सामग्री के खरीद हेतु दी गई समय सीमा को कम करने का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

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