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 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उन सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया, जो तीन महीने के भीतर सेना में इसका चयन करती हैं। इसने कहा कि उन्हें कमांड पोस्टिंग देने पर कोई रोक नहीं होगी।

सेना की महिला अधिकारियों ने इसे प्रगतिशील और ऐतिहासिक बताते हुए फैसले पर खुशी जाहिर की है।
 न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थाई आयोग और कमांड पोस्टिंग से इनकार करने के लिए शारीरिक सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के केंद्र के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सही नहीं  है। न्यायालय ने यह भी देखा कि महिला अधिकारी कमांड पदों के लिए पात्र होंगी और इस तरह के पदों से सेना में महिलाओं को रोकना तर्कहीन और समानता के अधिकार के खिलाफ है ।

पीठ ने कहा कि अतीत में महिला अधिकारियों ने देश की सेवा  की है और सशस्त्र बलों में लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई रोक नहीं होने के बावजूद महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की अनुमति देने के बाद, केंद्र ने पिछले एक दशक में निर्देश को लागू करने के बारे में बहुत कम   काम दिखाया।

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