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 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर प्रदेश के जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक बांटी गई दशमोत्तर छात्रवृत्ति की जांच हेतु गठित एस0आई0टी0 द्वारा ,आज दिनांक 15 फरवरी 2020 को थाना प्रेमनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 25/19, धारा 420/409/120B IPC व धारा 13(2)/13(1)(D) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल सैनी पुत्र दीनानाथ सैनी, निवासी 1/6 बसंत विहार देहरादून, स्वामी व संचालक अल्पाईन कॉलेज ऑफ मेनेजमेन्ट एंड टैक्नोलॉजी देहरादून को समाज कल्याण विभाग के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन को अवैध रुप से प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर न्यायालय सी0जे0एम में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिल सैनी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा गया।

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