उत्तराखंड शासन ने होमस्टे में आवास करने पर अवस्थापन भत्ता देने पर मुहर लगा दी है। अब सरकारी कर्मचारी शासकीय गेस्ट हाउस, विश्रामगृह, होटल आदि के साथ-साथ राज्यान्तर्गत होमस्टे में रहने पर, अनुमन्य दरो के अंतर्गत अवस्थापन भत्ता पाने के हकदार होंगे।
सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बताया कि होमस्टे योजना उत्तराखंड में पलायन को रोकने तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग भ्रमण के दौरान स्थानीय होमस्टे में निवास करें, जिससे कि स्थानीय होमस्टे व्यवसायियों को अधिक मात्रा में व्यवसाय मिल सके और उन्हें प्रोत्साहन भी प्राप्त हो। इसके साथ ही सरकारी कार्मिकों के द्वारा होमस्टे आवास किए जाने से होमस्टे की आमदनी में वृद्धि होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार होमस्टे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, वेबसाइट, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर प्रोत्साहन एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।
ज्ञातव्य है कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी तथा प्रतिवर्ष अधिकतम डेढ़ लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी पहले 5 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। अब तक लगभग 2,000 आवास होमस्टे के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं।
योजना की जानकारी पर्यटन विभाग की वेबसाइट www. uttrakhandtourism.in, जनपद स्तरीय पर्यटन कार्यालयों एवं पर्यटक सूचना केंद्रों से प्राप्त की जा सकती है।
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