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हैदराबाद  मामले में आज सुबह ही चारो बलात्कारी  पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गए है. पुलिस ने कहा कि चार अभियुक्तों को शुक्रवार सुबह हैदराबाद के पास एनएच -44 पर मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी , जहां  राजमार्ग पर  26 वर्षीय डॉक्टर का शव पाया  गया  था।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, चारों आरोपियों को क्राइम सीन  के लिए  मौके पर ले जाया गया था, जब उन्होंने भागने की कोशिश की।

28 नवंबर को हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक अंडरपास में एक 26 वर्षीय महिला का शव मिलने के बाद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था।
26 वर्षीय महिला  पशु चिकित्सक के साथ  चार पुरुषों द्वारा  बलात्कार किया गया और फिर जला दिया गया और उसके शव को अगले दिन 28 नवंबर को हैदराबाद-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया के नीचे पाया गया था ।
साइबराबाद पुलिस के अनुसार, चारों आरोपियों ने उसके स्कूटर के पिछले पहिये को पंचर कर दिया था, उसकी मदद करने की पेशकश की, उसे एक टोल प्लाजा के पास एक सुनसान जगह पर खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। इसमें कहा गया कि पीड़ित की मौत दम घुटने के कारण हुई और  यही नहीं आरोपी ने बाद में उसका शरीर जला दिया था ।
 पुलिस ने 29 नवंबर को चार लोगों को बलात्कार और हत्या के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।आरोपियों की पहचान मोहम्मद अरीफ, जोलू शिवा, जोलु नवीन और चिंताकुंटा चेन्नेकशवुलु के रूप में की गई। मोहम्मद अरीफ (25), जो चालक के रूप में काम करता था, मामले में मुख्य आरोपी था।
भीषण गैंगरेप और महिला पशु चिकित्सक की हत्या के चार आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
एनकाउंटर को लेकर भी बड़े सवाल देश में हर स्थान पर उठने शुरू हो हए है. परन्तु कल ही उन्नाव में फिर एक सामूहिक  बलात्कार और जला देने के बाद से देश में बहस तेज हो होगयी और आक्रोश देखने को मिला.
निर्भया की माँ  अभी तक अपनी बेटी के हत्यारों को दंड नहीं दिला पाई इसका मलाल उन्हें है परन्तु डॉक्टर के पिता और उनकी बहन ने पुलिस की कार्यवाही को  सही बताते हुए खा कि  अब जाकर उनकी बेटी की आत्मा को शान्ति मिली.  वहीं वरिष्ठ वकीलों ने एनकाउंटर पर सवाल भी उठाये है जो पुलिस  के स्पष्टीकरण के बाद  और जांच के बाद ही पता चल पाएंगे,. देश के प्रबुद्ध नागरिकों और महिलाओं ने रैप पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए देश के राजनीतिज्ञों से शीघ्र ही फ़ास्ट ट्रैक  कोर्ट  का क़ानून  बनाने की मांग की  है ,ताकि  भविष्य में आरोपियों को क़ानून के अनुसार   सज़ा  मिल सके.









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