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हरिद्वार;


हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी की पाठशाला में जाने, बच्चो ने क़ानूनी गुण 


आज दिनांक 21.09.2019 को भारतीय जागरूकता समिति द्वारा बीएम्एल मुंजाल पब्लिक स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे अतिथि मे एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार अरविंद राणा, कुमार, सीपीयु इंचार्ज दिनेश सिंह पवार, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, अंजलि महेश्वरी सदस्य पेरमानेट लोक अदालत सी पी यु सब इंस्पेक्टर हेम लता एम् सोहन लाल जोशी, विजेंद्र पालीवाल आदि उपस्तित रहे
कार्यक्रम मे विनायक गौड़ ने समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी द्वारा समिति कि तरफ से सबका धन्यवाद दिया गयाI कार्यक्रम का शुभआरम्भ हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने किया और बच्चो को बाल अपराध के बारे में जानकारी दी उन्होंने बच्चो को बताया की समय रहते अगर जानकारी हो जाये तो समाज में अपराध का अनुपात कम तो जायेगा ।


शिविर मे स्कूल के कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्रों में भाग लिया शिविर मे ललित मिगलानी ने छात्र -छात्रों के साथ कई कानून पहलूओं की जानकारिया साझा की उन्होंने बच्चो को बतया बाल अपराध बाल विवाह आदि कानून की नजर में अपराध है कोई भी बच्चा बाल अवस्था में अपराध करता है तो उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चलता है अपराधी मानने पर बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता हैI उन्होंने आगे बताया अगर कोई बच्चा लावारिस हाताल में पाया जाता है जिसके पास न तो रहने के लिए घर है और न खाने के लिए खाना तो उसकी खबर निकट के पुलिस थाने में करनी चाहिए।

 पुलिस तुरंत उस बच्चे की मदद करने के लिए उसको बाल संरक्षण कमेटी के समक्ष उपस्थित करेगी फिर उस बच्चे के आवश्यकता के अनुसार उसको मदद मोहिया कराई जाएगी अगर कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ पाया जाता है तो उसकी शिकायत 1098 पर की जा सकती हैI अगर कोई बच्चा या व्यक्ति अपने स्कूल के आस पास नशे का व्यपार करता हुआ देखता है या उसका इस्तेमाल अपने आस पास देखता हैI तो उसकी शिकायत 9412029536 एम् 8864882100 पर कर अपनी एम् पुलिस की मदद कर सकते है शिकायत होने पर आपकी पहचान गुप्त राखी जाती है और शिकायत पर तुरंत कार्यवाही होगीI


एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, सीपीयु इंचार्ज दिनेश सिंह पवार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार अरविंद राणा ने छात्राओ को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट 1988 का संशोधन बिल 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और यह बताया की यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागु हो रहा है जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25000/- जुर्माना और वहान स्वामी को तीन माह की सजा होगी साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी सी पी यु इंस्पेक्टर ने आपके अधिकारों के बारे मे बताया
१. मूल दस्तावेज दिखने के लिए समय दिया जाता हैI
२. डिजिटल लाकर द्वारा सॉफ्ट कॉपी के रूप मे भी दस्तावेज दीखाये जा सकते हैI
३. डी एल. आर सी, या अन्य दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी साथ रखने के साथ उनको डिजिटल ला

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