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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से जवाब मांगा।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना सहित एक अवकाश पीठ ने उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा।

अदालत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित कुछ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और सीटीईटी में  उनके  आवेदन करने पर सुनवाई कर रही थी ।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि CBSE ने CTET के संचालन के लिए इस साल जनवरी में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

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