हरिद्वार:
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 एवं 11 अप्रैल 2019 को संबंधित एमसीएमसी के द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण के बिना कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 एवं 11 अप्रैल 2019 को संबंधित एमसीएमसी के द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण के बिना कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार दीपक रावत ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार दिनांक 11 अप्रैल 2019 (बृहस्पतिवार) को पूर्वान्ह 07ः00 बजे तथा 19 मई 2019 (रविवार) को अपराह्न 06ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबन्ध रहेगा।
सभी प्रिंट मीडिया के यूनिट हैड/विज्ञापन व्यवस्थापकों को किसी भी राजनैतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थिंयों से संबंधित विज्ञापन बिना मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणीकरण समिति (एमसीएमसी) के द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण के प्रकाशित न करने का अनुरोध किया गया है।
.लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए सप्ली मेन्ट्री रैंडमाइजेशन किया गया। कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में की गयी रैंडमाइजेशन में सम्पूर्ण हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र को 316 अतिरिक्त वीवीपैट दी जाएंगी।
अतिरिक्त 316 वीवीपैट प्रत्येक विधानसभा में वितरित की जाएगी, ताकि निर्वाचन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार श्री दीपक रावत, नोडल अधिकारी निर्वाचन श्री विनीत तोमर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भगवत किशोर मिश्रा, प्रभारी एनआईसी श्री महावीर रावत उपस्थित थे।
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