केंद्र ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पांच साल के लिए जमात-ए-इस्लामी ,जम्मू और कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वह आतंकी संगठनों के साथ संपर्क में है और राज्य में अलगाववादी आंदोलन को हवा दे रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय द्वारा कल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत समूह पर प्रतिबंध लगाने वाली एक अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र की राय है कि जमात आतंकी संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क में है और जम्मू और कश्मीर और अन्य जगहों पर चरमपंथ और आतंकवाद का समर्थन कर रहा है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राज्य में समूह के लगभग 100 कैडरों को गिरफ्तार करने के कुछ ही दिनों बाद अधिसूचना जारी की है।
कहा गया है कि जमात भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से यह संगठन गतिविधियों में लिप्त रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय द्वारा कल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत समूह पर प्रतिबंध लगाने वाली एक अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र की राय है कि जमात आतंकी संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क में है और जम्मू और कश्मीर और अन्य जगहों पर चरमपंथ और आतंकवाद का समर्थन कर रहा है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राज्य में समूह के लगभग 100 कैडरों को गिरफ्तार करने के कुछ ही दिनों बाद अधिसूचना जारी की है।
कहा गया है कि जमात भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से यह संगठन गतिविधियों में लिप्त रहा है।
एक टिप्पणी भेजें