हरिद्वार:
भारतीय जागरूकता समिति द्वारा ट्राफिक पुलिस हरिद्वार, सी० पी० यु० हरिद्वार एम् जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सोजन्य से रानीपुर मोड़ हरिद्वार पर डी० पी० एस० दौलतपुर हरिद्वार के बच्चो के साथ यातायात नियमो की जानकारी साझा की स्कूल के बच्चो ने देखा कि सीo पी० यु० ट्राफिक पुलिस किस तरह ट्राफिक को कंट्रोल करती है किस प्रकार चालान काटती है चालान काटने की प्रिक्रिया भी बच्चो को समझायी उपरोक्त कार्यशाला मे जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव शिवानी पसबोला, परमानेंट लोकअदालत की सदस्य श्रीमती अंजलि महेश्वरी, ए० आर० टी० ओ० हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सी० पी० यु० इंचार्ज शिवप्रसाद डबराल, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी उपस्थित रहे
हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने बताया कि ये प्रायोगिक कार्यशाला बच्चो को प्रत्यक्ष रूप से दिखने के उदेश्य से कराई गई है इस प्रयोग से बच्चे ट्राफिक के बारे मे विस्तार से समझेगे और बच्चो को ट्राफिक पुलिस कि कार्यशाला का भी पता चलेगा ये प्रयोग तीन चार दिन चलेगा जिसमे विभिन स्कूल के छात्र छात्रों को विभिन चौराहों पर लेजाकर ट्राफिक नियमो कि जानकारी दी जायेगी
मिगलानी ने बच्चो को बताया कि वाहन चलते वक्त हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और जितने सिग्नल्स दीखते है उनका पालन करना चाहिये, वाहन चलते वक्त हमारे पास वाहन से सम्बंधित समस्त कागजात होने चाहिये जैसे वाहन कि Registration Certificate, Insurance, Licence आदि, वाहन चलते वक्त सुरक्षा काभी ध्यान रखना चाहिये कभी भी वाहन को गलत साइड नहीं चलाना चाहिये और न ही तेज गति से चलाना चाहिये, वाहन चलते वक्त वाहन का हॉर्न , ब्रेक सही कंडीशन मे होनी चाहिये.
ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सी० पी० यु० इंचार्ज शिवप्रसाद डबराल, ने छात्राओ को ट्राफिक के नियमो की जानकारी दी उन्होंने छात्राओ को बताया की वाहन चलते वक्त सभी नियमो का पालन करना चाहिये मोबाइल का इस्तेमाल कभी भी वाहन चलते वक्त कभी नहीं करना चाहिये रविकान्त सेमवाल जी ने बच्चो को बताया कि सड़क मे तीन प्रकार के साइन बोर्ड होते है जो गोल आकार के होते है वो आदेशआत्मक, तिकोना आकार के साइन बोर्ड सचेतात्मक और आयताकर साइन बोर्ड सूचनात्मक होते है
आदेशआत्मक बोर्ड का पालन करना सभी नागरिको के लिये अति आवश्यक हैI सेमवाल ने बच्चो को बताया कि अगर कोई नाबालिग बच्चा अपने अभिवावक का वाहान बिना लाइसेंस के चलता पाया जाता है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस बच्चे के अभिवावक ही जिमेदार होंगे उनको पुलिस द्वारा नोटिस दिया जाने का प्रावधान हैI सेमवाल में बताया कि द्रफिक दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ़्तार, सिग्नल्स कि अनदेखी करना होता हैI
ए० आर० टीo ओ० हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार ने बच्चो को बताया कि वहान को सड़क पर चलने के लिए सबसे पहले चालक के पास ड्राइविंग लिसेंस होना आवश्यक है बिना लिसेंस के वहान चलाना क़ानूनी जुर्म है, लाइसेंस प्राप्त करने कि कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है लिसेंस का आवेदन ऑनलाइन द्वारा किया जाता है लिसेंस व्यक्ति खुद बनवा सकता है किसी दलाल कि जरुरत नहीं होती इसी प्रकार वाहन का रजिस्ट्रेशन हेतु भी RTO दफ्तर जाकर व्यक्ति खुद करा सकता है वह पर हर प्रकार कि मदद कि जाती हैI
जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव शिवानी पसबोला एम् परमानेंट लोकअदालत की सदस्य श्रीमती अंजलि महेश्वरी ने छात्र छात्रों को सावधानी से वाहन चलने कि नसीहत दी उन्होंने बताया कि वाहन चलते वक्त कभी भी नशे का सेवन नहीं करना चाहिये, मोबइल फ़ोन का प्रयोग भी वाहन चलाते वक्त काफी हानिकारक होता हैI
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल विकास गोयल के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है
कार्यक्रम का संचालन विनायक गोड द्वारा किया गया समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक विनायक गोड ने शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन गौतम द्वारा समिति कि तरफ से स्कूल का धन्यवाद दिया गया
उपरोक्त शिविर मे समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम, डॉ विशाल गर्ग, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चौधरी, पी० के० श्रीवास्तव, विनायक गौड़, अंजली महेश्वरी कार्यक्रम सचिव सुप्रिया शर्मा, सुनीता शर्मा, विकास प्रधान, विकास चौधरी, शिवानी विनायक गौड़, नितिन चौहान, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ परधन, विनीत चौहान एम् अमित चौधरी रानी सिह आदि उपस्थित थे
भारतीय जागरूकता समिति द्वारा ट्राफिक पुलिस हरिद्वार, सी० पी० यु० हरिद्वार एम् जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सोजन्य से रानीपुर मोड़ हरिद्वार पर डी० पी० एस० दौलतपुर हरिद्वार के बच्चो के साथ यातायात नियमो की जानकारी साझा की स्कूल के बच्चो ने देखा कि सीo पी० यु० ट्राफिक पुलिस किस तरह ट्राफिक को कंट्रोल करती है किस प्रकार चालान काटती है चालान काटने की प्रिक्रिया भी बच्चो को समझायी उपरोक्त कार्यशाला मे जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव शिवानी पसबोला, परमानेंट लोकअदालत की सदस्य श्रीमती अंजलि महेश्वरी, ए० आर० टी० ओ० हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सी० पी० यु० इंचार्ज शिवप्रसाद डबराल, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी उपस्थित रहे
हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने बताया कि ये प्रायोगिक कार्यशाला बच्चो को प्रत्यक्ष रूप से दिखने के उदेश्य से कराई गई है इस प्रयोग से बच्चे ट्राफिक के बारे मे विस्तार से समझेगे और बच्चो को ट्राफिक पुलिस कि कार्यशाला का भी पता चलेगा ये प्रयोग तीन चार दिन चलेगा जिसमे विभिन स्कूल के छात्र छात्रों को विभिन चौराहों पर लेजाकर ट्राफिक नियमो कि जानकारी दी जायेगी
मिगलानी ने बच्चो को बताया कि वाहन चलते वक्त हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और जितने सिग्नल्स दीखते है उनका पालन करना चाहिये, वाहन चलते वक्त हमारे पास वाहन से सम्बंधित समस्त कागजात होने चाहिये जैसे वाहन कि Registration Certificate, Insurance, Licence आदि, वाहन चलते वक्त सुरक्षा काभी ध्यान रखना चाहिये कभी भी वाहन को गलत साइड नहीं चलाना चाहिये और न ही तेज गति से चलाना चाहिये, वाहन चलते वक्त वाहन का हॉर्न , ब्रेक सही कंडीशन मे होनी चाहिये.
ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सी० पी० यु० इंचार्ज शिवप्रसाद डबराल, ने छात्राओ को ट्राफिक के नियमो की जानकारी दी उन्होंने छात्राओ को बताया की वाहन चलते वक्त सभी नियमो का पालन करना चाहिये मोबाइल का इस्तेमाल कभी भी वाहन चलते वक्त कभी नहीं करना चाहिये रविकान्त सेमवाल जी ने बच्चो को बताया कि सड़क मे तीन प्रकार के साइन बोर्ड होते है जो गोल आकार के होते है वो आदेशआत्मक, तिकोना आकार के साइन बोर्ड सचेतात्मक और आयताकर साइन बोर्ड सूचनात्मक होते है
आदेशआत्मक बोर्ड का पालन करना सभी नागरिको के लिये अति आवश्यक हैI सेमवाल ने बच्चो को बताया कि अगर कोई नाबालिग बच्चा अपने अभिवावक का वाहान बिना लाइसेंस के चलता पाया जाता है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस बच्चे के अभिवावक ही जिमेदार होंगे उनको पुलिस द्वारा नोटिस दिया जाने का प्रावधान हैI सेमवाल में बताया कि द्रफिक दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ़्तार, सिग्नल्स कि अनदेखी करना होता हैI
ए० आर० टीo ओ० हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार ने बच्चो को बताया कि वहान को सड़क पर चलने के लिए सबसे पहले चालक के पास ड्राइविंग लिसेंस होना आवश्यक है बिना लिसेंस के वहान चलाना क़ानूनी जुर्म है, लाइसेंस प्राप्त करने कि कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है लिसेंस का आवेदन ऑनलाइन द्वारा किया जाता है लिसेंस व्यक्ति खुद बनवा सकता है किसी दलाल कि जरुरत नहीं होती इसी प्रकार वाहन का रजिस्ट्रेशन हेतु भी RTO दफ्तर जाकर व्यक्ति खुद करा सकता है वह पर हर प्रकार कि मदद कि जाती हैI
जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव शिवानी पसबोला एम् परमानेंट लोकअदालत की सदस्य श्रीमती अंजलि महेश्वरी ने छात्र छात्रों को सावधानी से वाहन चलने कि नसीहत दी उन्होंने बताया कि वाहन चलते वक्त कभी भी नशे का सेवन नहीं करना चाहिये, मोबइल फ़ोन का प्रयोग भी वाहन चलाते वक्त काफी हानिकारक होता हैI
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल विकास गोयल के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है
कार्यक्रम का संचालन विनायक गोड द्वारा किया गया समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक विनायक गोड ने शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन गौतम द्वारा समिति कि तरफ से स्कूल का धन्यवाद दिया गया
उपरोक्त शिविर मे समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम, डॉ विशाल गर्ग, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चौधरी, पी० के० श्रीवास्तव, विनायक गौड़, अंजली महेश्वरी कार्यक्रम सचिव सुप्रिया शर्मा, सुनीता शर्मा, विकास प्रधान, विकास चौधरी, शिवानी विनायक गौड़, नितिन चौहान, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ परधन, विनीत चौहान एम् अमित चौधरी रानी सिह आदि उपस्थित थे
एक टिप्पणी भेजें