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धनपाल को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई 

उत्तरकाशी;
चिरंजीवी सेमवाल


जिला जज डीवी गैरोला की अदालत ने सोमवारा को एनडीपीएस एक्ट के मामले में धनपाल सिंह को 10 साल सश्रम कारावास व एक लाख जुर्माने और गजेंद्र सिंह व पूरब सिंह को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। तीनों ही अभियुक्त प्रखंड डुंडा के भैंत गांव के रहने वाले है।
जिला शासकीय अधिवक्ता हुकुम सिंह रावत ने बता कि जिला जज डीपी गैरोला की अदालत के उक्त  मामले कि सूचना मुखबिरों ने पुलिस को दी कि नालूपानी के निकट इस अभियुक्तों को 14-15 नवंबर, 2015 की रात को उस दौरान पकड़ा जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने धनपाल के पास से 1 किलो 200 ग्राम और गजेंद्र सिंह व पूरब सिंह से अलग-अलग 6-6 सौ ग्राम चरस बरामद की। धनपाल के पास बैग से चरस बेचने के लिए तराजू व बाट भी बरामद किये गये। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया और 5 मई, 2016 को चार्ज शीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष में मामले मे दस गवाह पेश करने के साथ ही दस्तावेजी सुबूत भी पेश किये। दोनों पक्षों की जिहर व तमाम सबूतों के आधार पर जिला जज गैरोला ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुये धनपाल सिंह को दस साल सश्रम कारावास और एक लाख जुमाने की सजा सुनाई। जबकि गजेंद्र सिह व पूरब सिंह को तीन-तीन साल सश्रम कारावास के साथ ही बीस-बीस हजार के जुर्मान की सजा दी।

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