हल्द्वानी ;
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी श्री विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को अपने शिविर कार्यालय में सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर कहा है कि नामांकन प्रपत्रो की जांच कर स्क्रुटनी का काम बहुत ही सावधानी और पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए।
इसके साथ ही नामांकन पत्रों की विधिवत जांच आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों के क्रम में सही तरीके से की जाए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों कोशिश होनी चाहिए कि किसी का भी नामांकन निरस्त ना हो। पत्रों की जांच के समय नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को भी बुलाया जाए।
ताकि पारदर्शिता बनी रहे यदि किसी का नामांकन निरस्त हो रहा हो तो उस प्रत्याशी को अवश्य ही निरस्त करने के कारण बताई जाएं उन्होंने कहा कि स्क्रुटनी का काम पूरा होने के तथा प्रतीक चिन्ह आवंटन के बाद उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा जनसुनवाई की जाएगी एवं जुलूस आदि भी निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जलूस एवं जन सभाओं के लिए सभी आर ओ यारों आवेदन करने पर उम्मीदवारों को जुलूस एवं जनसभा करने की अनुमति प्रदान करेंगे बिना अनुमति के जलूस एवं जनसभा किसी भी दशा में नहीं होगी
श्री सुमन ने कहा कि नगर निगम हल्द्वानी में आर ओ एवं सिटी में स्टेट पंकज उपाध्याय अनुमति जारी करेंगे तथा शेष नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में संबंधित आर ओ द्वारा अनुमति जारी की जाएगी। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि जुलूस एवं जनसभा आयोजित करने से पहले संबंधित आरोप से लिखित में अनुमति प्राप्त करें। साथ ही इस दौरान आयोग के नियमों एवं धारा 144 का भी अनुपालन सुनिश्चित करें ।उन्होंने कहा कि निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है ।ऐसे में सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें ।यदि कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है ,तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कार्यवाही होगी।
जिलाधिकारी श्री सुमन ने जिले भर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा है की वर्तमान में सभी की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग के अधीन है। ऐसे में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा ।बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही होगी। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी आगामी 20 नवंबर तक ना तो मुख्यालय से बाहर जाएं और ना ही अवकाश के लिए आवेदन करें ।उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में अवकाश देय होगा ।उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कोई भी कर्मचारी अनावश्यक मेडिकल ना करें। ऐसी दशा में मेडिकल बोर्ड से आवेदक की जांच कराई जाएगी। गलत पाए जाने पर कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
नगर निगम सभागार में आदर्श आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीएल फिर माल ने सभी आर ओ ए आर ओ को आदर्श आचार संहिता के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा की ई प्रतीक चिन्ह आवंटन के बाद प्रचार प्रसार प्रारंभ हो जाएगा बहुत से प्रत्याशियों ने अभी से दीवारों पर लिखवा लिखाई पोस्टर बैनर फ्लेक्सी लगाने शुरू कर दिए हैं
उन्होंने सभी आरोपों से कहा कि वह अपने क्षेत्रों में लगाए गए सभी प्रचार सामग्री को तत्काल विशेष अभियान चलाकर हटाया जाना सुनिश्चित करें उन्हें सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वे अनावश्यक रूप से सरकारी संपत्ति एवं निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री ना लगाएं उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री हटाए जाने का खर्चा संबंधित प्रत्याशी से नियमानुसार वसूल किया जाएगा
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी श्री विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को अपने शिविर कार्यालय में सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर कहा है कि नामांकन प्रपत्रो की जांच कर स्क्रुटनी का काम बहुत ही सावधानी और पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए।
इसके साथ ही नामांकन पत्रों की विधिवत जांच आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों के क्रम में सही तरीके से की जाए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों कोशिश होनी चाहिए कि किसी का भी नामांकन निरस्त ना हो। पत्रों की जांच के समय नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को भी बुलाया जाए।
ताकि पारदर्शिता बनी रहे यदि किसी का नामांकन निरस्त हो रहा हो तो उस प्रत्याशी को अवश्य ही निरस्त करने के कारण बताई जाएं उन्होंने कहा कि स्क्रुटनी का काम पूरा होने के तथा प्रतीक चिन्ह आवंटन के बाद उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा जनसुनवाई की जाएगी एवं जुलूस आदि भी निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जलूस एवं जन सभाओं के लिए सभी आर ओ यारों आवेदन करने पर उम्मीदवारों को जुलूस एवं जनसभा करने की अनुमति प्रदान करेंगे बिना अनुमति के जलूस एवं जनसभा किसी भी दशा में नहीं होगी
श्री सुमन ने कहा कि नगर निगम हल्द्वानी में आर ओ एवं सिटी में स्टेट पंकज उपाध्याय अनुमति जारी करेंगे तथा शेष नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में संबंधित आर ओ द्वारा अनुमति जारी की जाएगी। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि जुलूस एवं जनसभा आयोजित करने से पहले संबंधित आरोप से लिखित में अनुमति प्राप्त करें। साथ ही इस दौरान आयोग के नियमों एवं धारा 144 का भी अनुपालन सुनिश्चित करें ।उन्होंने कहा कि निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है ।ऐसे में सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें ।यदि कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है ,तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कार्यवाही होगी।
जिलाधिकारी श्री सुमन ने जिले भर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा है की वर्तमान में सभी की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग के अधीन है। ऐसे में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा ।बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही होगी। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी आगामी 20 नवंबर तक ना तो मुख्यालय से बाहर जाएं और ना ही अवकाश के लिए आवेदन करें ।उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में अवकाश देय होगा ।उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कोई भी कर्मचारी अनावश्यक मेडिकल ना करें। ऐसी दशा में मेडिकल बोर्ड से आवेदक की जांच कराई जाएगी। गलत पाए जाने पर कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
नगर निगम सभागार में आदर्श आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीएल फिर माल ने सभी आर ओ ए आर ओ को आदर्श आचार संहिता के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा की ई प्रतीक चिन्ह आवंटन के बाद प्रचार प्रसार प्रारंभ हो जाएगा बहुत से प्रत्याशियों ने अभी से दीवारों पर लिखवा लिखाई पोस्टर बैनर फ्लेक्सी लगाने शुरू कर दिए हैं
उन्होंने सभी आरोपों से कहा कि वह अपने क्षेत्रों में लगाए गए सभी प्रचार सामग्री को तत्काल विशेष अभियान चलाकर हटाया जाना सुनिश्चित करें उन्हें सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वे अनावश्यक रूप से सरकारी संपत्ति एवं निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री ना लगाएं उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री हटाए जाने का खर्चा संबंधित प्रत्याशी से नियमानुसार वसूल किया जाएगा
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