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नई दिल्ली;

उच्चतम न्यायालय ने आज आधार कार्ड पर अपनी अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार कार्ड कमजोर और गरीब  लोगों को मजबूती प्रदान करता है। आधार कार्ड को संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए , सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड डुप्लीकेट नहीं बन सकता है ।
यह व्यक्ति विशेष को सबसे अलग बनाता है ।स्कूल में दाखिले के लिए ,अब आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी । साथ ही  बैंक अकाउंट और मोबाइल के सिम कार्ड के लिए ,प्राइवेट कंपनियों के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी
देश भर के  लगभग 122 करोड़ लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला आधार कार्ड, सभी सरकारी लाभ और सब्सिडी के लिए आवश्यक होगा। पैन कार्ड के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। सीबीएसई और नीट के इम्तिहान में आधार कार्ड जरूरी होगा ।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डाटा सिक्योरिटी के ऊपर मजबूत कानून बनाने की सलाह दी है ।इस प्रकार आधार कार्ड को पूरे देश भर में संवैधानिक मान्यता उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है

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