रूद्रप्रयाग ;
काॅमन सर्विस सेन्टर में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क आमजनमानस से वसूली किये जाने की जन शिकायत पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने समस्त एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी को सीएससी की जांच के आदेश दिए थे।
सीएससी की जांच में एसडीएम सदर ने विजयनगर व एसडीएम उखीमठ गोपाल सिंह ने चन्द्रापुरी के आवेदको से बात-चीत करने पर पाया गया कि संचालक द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। अधिक शुल्क के रूप में संचालक ने एक ही सेवा के लिए एक से अधिक बार आवेदन करना दिखाया था ।जबकि सेवा के अधिकारी अधिनियम के तहत आवेदक को एक आवेदन के लिए एक बार ही शुल्क देना है।
एसडीएम सदर व उखीमठ की जांच रिपोर्ट के आधार पर ई-डिस्टिक नोडल अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी एडीएम गिरीश गुणवन्त ने जिलाधिकारी को दोनो सीएससी सेन्टर की लागिन आई डी बन्द की कार्यवाही की संस्तुति की।
इसी क्रम में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने शासन स्तर पर कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेज दी है तथा शासन स्तर पर आईडी बन्द व अन्य कार्यवाही गतिमान है।
सीएससी की जांच में एसडीएम सदर ने विजयनगर व एसडीएम उखीमठ गोपाल सिंह ने चन्द्रापुरी के आवेदको से बात-चीत करने पर पाया गया कि संचालक द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। अधिक शुल्क के रूप में संचालक ने एक ही सेवा के लिए एक से अधिक बार आवेदन करना दिखाया था ।जबकि सेवा के अधिकारी अधिनियम के तहत आवेदक को एक आवेदन के लिए एक बार ही शुल्क देना है।
एसडीएम सदर व उखीमठ की जांच रिपोर्ट के आधार पर ई-डिस्टिक नोडल अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी एडीएम गिरीश गुणवन्त ने जिलाधिकारी को दोनो सीएससी सेन्टर की लागिन आई डी बन्द की कार्यवाही की संस्तुति की।
इसी क्रम में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने शासन स्तर पर कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेज दी है तथा शासन स्तर पर आईडी बन्द व अन्य कार्यवाही गतिमान है।
जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने समस्त सीएससी संचालको को सख्त हिदायद दी है कि सभी संचालक सेन्टर मे सेवाओ के शुल्क की दर का डिस्पले बोर्ड लगाएगे।
किसी भी संचालक द्वारा अधिक वसूली किए जाने पर सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत आईडी बन्द करने के साथ ही कानूनी व दण्डात्मक कारवाई की जाएगी।
इसके साथ ही जनपद में ई सेवा प्रदान कर रहे ,सीएससी संचालकों की समय-समय पर जांच कराने के निर्देश तीनों एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी को दिए है।
किसी भी संचालक द्वारा अधिक वसूली किए जाने पर सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत आईडी बन्द करने के साथ ही कानूनी व दण्डात्मक कारवाई की जाएगी।
इसके साथ ही जनपद में ई सेवा प्रदान कर रहे ,सीएससी संचालकों की समय-समय पर जांच कराने के निर्देश तीनों एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी को दिए है।
जनपद में 90 सीएससी सेन्टर है जिनमे से दो सेन्टर पर कारवाई की जा रही है। सीएससी सेन्टर में सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत संचालको द्वारा सरकारी सेवा आमजनमानस को सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाती है। सीएससी सेन्टर में आमजन आधार कार्ड बनवाना व संशोधन, आय, जाति, चरित्र प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल व इत्यादि सेवा ले सकता है।
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