जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल
ने नीरा देवी ,निलम्बित प्रधान ग्राम पंचायत, थपल गांव को प्रधान पद
से बर्खास्त करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी रूद्रप्रयाग को निर्देश दिए
है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के सम्पादनार्थ अगले उप चुनाव तक
ग्राम पंचायत थपल गांव के उप प्रधान को समस्त कार्याे के दायित्वों के
निर्वहन के लिए पृथक से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। दिनांक 03
मई को ग्राम प्रधान पर विकास कार्यो मे बरती जा रही अनियमित्ताओं के आरोप
लगाए गए थे जिस संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा आरोप कबूल करते हुए दिनांक
29 मई को 46,763 रूपये की धनराशि भी जमा पर्ची के माध्यम से बैंक में जमा
की गई तथा भविष्य के लिए विकास कार्यो में बरती जा रही अनियमित्ताओं का
संज्ञान लिया गया जिससे ग्राम प्रधान पर लगाए गए आरोप सिद्व होते है।
इसी
संबंध में जिलाधिकारी द्वारा पंचायत राज विधेयक 2016 की धारा 138(1) ग का
प्रयोग करते हुए निलंबित चल रही ग्राम प्रधान थपल गांव नीरा देवी को प्रधान
पद से बर्खास्त किया है।
एक टिप्पणी भेजें