डोईवाला/ देहरादून:
ऋषिकेश व कोटद्वार बने नगर निगम
मात्र 11 नगरपालिकाओं के कक्ष परिसीमन के फैसले को पुनः कार्यवाही के अंतर्गत रखा गया
वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना तमाम समाचारपत्रों में जारी करते हुए माननीय उच्च न्यायलय, नैनीताल ने मात्र 11 नगरपालिकाओं के कक्ष परिसीमन के फैसले को पुनः कार्यवाही के अंतर्गत रखा गया है, जिसमे में से एक माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विधानसभा क्षेत्र में नगरपालिका परिषद , डोईवाला भी है.
उत्तराखंड की नगरपालिका परिषद डोईवाला ,रानीखेत, चिलयानौला, चम्बा, किच्छा , खटीमा, पिथौरागढ़, टनकपुर ,विकासनगर, भवाली, अल्मोड़ा और बागेश्वर के वार्ड परिसीमन के सम्बन्ध में पुनः आपत्तियां 07 दिन के अंदर मांगी जा रही है. लिखित आपत्तियां सम्बंधित जिलाधिकारी को प्रकाशन के 07 दिन के भीतर देनी होंगी
प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम बनाकर वहां प्रशासक नियुक्त कर दियेहैं। इसके साथ ही शहरी विकास सचिव आर.के .सुधांशु ने नगर निकायों के चुनाव कराये जाने को लेकर समय सारिणी निर्धारित की है। शहरी विकास सचिव ने जारी अपने आदेश में बताया कि ऋषिकेश और कोटद्वार के सीमा विस्तार की अधिसूचना पांच अप्रैल को जारी कर दी गई थी। सीमा विस्तार के बाद अब ऋषिकेश की जनसंख्या 1,21,450 व कोटद्वार की जनसंख्या 1,02,903 हो गयी है। वहीं शुक्रवार को तीन निकायों डोईवाला, भीमताल, चमियाला के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। सेलाकुई में कुछ अड़चनें आने के बाद उसके सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। शहरी विकास सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों को समय सारणी भी उपलब्ध करायी है। उसमें सीमा विस्तार की नवीन अधिसूचनाएं आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु निर्गत किया जाना, सीमा विस्तार /गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई जिलाधिकारी के स्तर द्वारा सीमा विस्तार हेतु प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में संस्तुति 5 अप्रैल को सीमा विस्तार की अंतिम सूचना का प्रकाशन, नौ अप्रैल को सीमा विस्तारित निकायों निकाय कक्षों के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण कर कक्ष परिसीमन का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किया जाना, 11 अप्रैल को शासन द्वारा परिसीमन की अंतिम सूचना का प्रकाशन, 17 अप्रैल को प्रकाशन के पश्चात जिला स्तर पर आपत्ति प्राप्त करने की अवधि(सात दिन में ), 20 अप्रैल को प्राप्त आपत्तियों की जिला स्तर पर सुनवाई 3 दिन, 22 अप्रैल को आपत्ति की सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति को निदेशालय /शासन को प्रेषित किया जान, 23 अप्रैल को शासन द्वारा परिसीमन की अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन, 26 अप्रैल को मेयर /अध्यक्ष के आरक्षण के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निकाय की कुल जनसंख्या तथा सभी वगरे की कुल जनसंख्यों की सूचना निर्देशालय/ शासन को प्रेषित किया जाना, 27 अप्रैल को परिसीमन की अंतिम अधिसूचना के आधार पर जिलाधिकारी के स्तर से कक्षाओं के आरक्षण तथा शासन द्वारा मेयर /अध्यक्ष के पदों के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जाना, 28 अप्रैल से 4 मई तक आरक्षण के संबंध में जिलाधिकारी शासन स्तर पर कक्षों एवं मेयर / अध्यक्ष के लिए आपत्ति हेतु अनंतिम अधिसूचना का प्रकाशन कर आपत्तियां प्राप्त किया जाना (7 दिन ), 6 मई को जिला /शासन स्तर पर क्रमश: कक्षों एवं मेयर/ अध्यक्षों के आरक्षण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई (दो दिन) 9 मई को सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र -दो पर कक्षों के आरक्षण के संबंध में सूचना शासन को प्रेषित किया जाना (कक्षावार सभी वगरे की जनसंख्या एवं आरक्षण का वर्ग) 12 मई को शासन द्वारा सभी निकायों अध्यक्ष मेयर कक्षों के पदों आरक्षण के अंतिम अधिसूचना के साथ ही चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग को अधिसूचना प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव बनाया गया है
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