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 नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफ़ारिशें

GST council meeting, changes


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, एक ऐतिहासिक कर ढाँचे के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।


जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों व व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने पर बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक फ़ोकस वाले सुधारों को मंज़ूरी दी है।


जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंज़ूरी दी।


सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वे टर्म लाइफ़, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियाँ हों, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट, ताकि आम आदमी के लिए बीमा को वहनीय बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके।


सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट, ताकि आम आदमी के लिए बीमा को वहनीय बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके।


वर्तमान 4-स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-अनुकूल 'सरल कर' में युक्तिसंगत बनाना - 18% की मानक दर और 5% की योग्यता दर वाली 2 दर संरचना; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर 40% की विशेष अवगुण दर


आम आदमी की कई वस्तुओं, जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पहले से पैक और लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय रोटियों (चपाती, पराठा, परोटा, आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी।


पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर 12% या 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।


एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।


कृषि वस्तुओं, जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कम्पोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।


जीएसटी दर में कमी हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसी श्रम-गहन वस्तुओं पर 12% से 5% तक जीएसटी।


सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया।


33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया।


अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।


चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।


विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, पट्टियाँ, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त शर्करा निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।


बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।


सभी ऑटो पार्ट्स पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर; तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।


मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे में सुधार किया गया है, जिसमें मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


उर्वरक क्षेत्र में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया


7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके समतुल्य मूल्य वाली "होटल आवास" सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया


आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि सेवाएँ शामिल हैं, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया


जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यक्तियों, आम आदमी, आकांक्षी मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और जीएसटी में व्यापार को सुगम बनाने के उपायों से संबंधित सिफारिशें कीं। शंकाओं के समाधान के लिए FAQ भी जारी किए जा रहे हैं। 
















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