केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज 25.06.2025 को बैंक ऑफ इंडिया के 5,69,000/- रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में घोषित अपराधी (पीओ) सतीश कुमार आनंद को रोहिणी पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने 05.05.1978 को तीन आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था, जिसमें 1.) तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक; 2.) सतीश कुमार आनंद, 3.) अशोक कुमार शामिल थे, जिन पर आरोप था कि आरोपी तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक ने 1977 के दौरान शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थापित और कार्यरत रहते हुए बैंक को धोखा देने के लिए सतीश कुमार आनंद के साथ आपराधिक साजिश रची थी।
उक्त बैंक शाखा प्रबंधक ने फर्जी रसीद के आधार पर एक निजी कंपनी को ऋण दिया, जिसमें बिलों के साथ माल की डिलीवरी गलत तरीके से दिखाई गई और इस कारण बैंक को गलत नुकसान हुआ और आरोपी सतीश कुमार आनंद को 5,69,000 रुपये का आर्थिक लाभ हुआ।
जांच के बाद सीबीआई ने तीनों आरोपियों - तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक सतीश कुमार आनंद और अशोक कुमार के खिलाफ सीबीआई, देहरादून के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
आरोपी सतीश कुमार आनंद और अशोक कुमार को सीबीआई, देहरादून के विशेष न्यायाधीश ने 19.06.1985 के फैसले में दोषी ठहराया और 5 साल की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
आरोपी तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक को बरी कर दिया गया। दोषसिद्धि के बाद आरोपी सतीश कुमार आनंद फरार हो गया।
विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक, देहरादून की अदालत ने दिनांक 30.11.2009 के आदेश के तहत फरार सतीश कुमार आनंद को उद्घोषित अपराधी घोषित किया।
गिरफ्तार उद्घोषित अपराधी सतीश कुमार आनंद को आज यानी 25 जून, 2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, देहरादून की अदालत में पेश किया जाएगा।
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