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हरिद्वार:


बहादराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में गैंगरेप, धर्म परिवर्तन का दबाव और नेपाल भेजने की साज़िश जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है।

Gang rape with  girl  and pressure to change religion

दरअसल मामला बीती 1 मई को सामने आया जब बहादराबाद क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के स्कूल से वापस न लौटने पर थाना बहादराबाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।


मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर थाना बहादराबाद प्रभारी नरेश राठौड़ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने त्वरित जांच शुरू की।



पुलिस ने संभावित स्थानों पर सर्च अभियान चलाते हुए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच की और 2 मई को पीड़िता को हरिद्वार बस स्टैंड से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही मुख्य आरोपी तनवीर पुत्र मोहम्मद अनवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2017 में उसकी तनवीर से दोस्ती हुई थी और उसी दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

 बाद में तनवीर ने उसे वकील नाजिम पुत्र सलीम अहमद के पास रोशनाबाद ले जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव डलवाया और कहा गया कि धर्म बदलने के बाद उसकी शादी करवा दी जाएगी और दोनों को नेपाल भेजा जाएगा। 

इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को सलेमपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में रुकवाया, जहां 2 मई को तनवीर और नाजिम दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया।


गंभीर धाराओं में केस दर्ज, दोनों आरोपी गिरफ्तार….

चूंकि घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब पीड़िता नाबालिग थी, इस आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम सहित सम्बंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।

 पुलिस ने नामजद दोनो आरोपी तनवीर पुत्र अनवर निवासी ग्राम भारापुर भौरी व नाजिम पुत्र सलीम अहमद निवासी दादुपुर गोविंदपुर को गिरफ्तार कर लिया। दोनो को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

एक अन्य मामला नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का है-0

नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार


डोईवाला;


दिनांक 29/04/2025 को डोईवाला क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना डोईवाला पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त अतुल सिंह उनकी नाबालिग पुत्री उम्र -15 वर्ष को घर से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये। उक्त घटना के संबंध में उनकी पुत्री द्वारा घर वापस आने पर उन्हें जानकारी गई गयी।  प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर  मु0अ0सं0 -114/2025 धारा – 64(1)/137(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम बनाम अतुल पंजीकृत किया गया।


  घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा  अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतू आवश्यक आदेश-निर्देश निर्गत किये गये, ज़िज़ पर थाना डोईवाला पर पुलिस टीम गठित की गई।  



गठित टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी हेतु सूचना तन्त्र को सक्रिय कर घटनास्थल के आस-पास व संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन किया गया तथा सुरागरसी-पतारसी करते हुए अभियुक्त के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर दिनांक 02/05/2025 को अभियुक्त अतुल सिंह पुत्र छब्बालाल को बाल कुंआरी चौक, लालतप्पड, डोईवाला से गिरफ्तार किया गया।


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