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उत्तराखण्ड शासनपंचायती राज, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत के अवसान के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों ( जनपद - हरिद्वार को छोड़कर)  उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत / ग्राम पंचायतों में प्रशासक की तैनाती सम्बन्धी व्यवस्था के अध्ययन एवं नियमानुसार कार्यवाही की संस्तुति करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया गया है जिसमे

-1. श्री युगल किशोर पंत, अपर सचिव पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्डशासन / अध्यक्ष |


2. श्रीमती निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड / सदस्य ।


 3. श्रीमती हिमानी जोशी पेटवाल, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज निदेशालय,उत्तराखण्ड / सदस्य  रहेंगे।


Administrator appointment committees  for  gram panchayat


उपरोक्त समिति उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षणोंपरान्त दिनांक 09.12.2024 तक सम्बन्धित प्रकरण पर सुस्पष्ट आख्या (साक्ष्य सहित) अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके ।


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